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चाईबासा जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने फेसबुक लाइव से दी विभाग की संचालित योजनाओं की जानकारी - जिला आपूर्ति अधिकारी जयदीप तिग्गा

जिला में कुल 537 दुकान स्वयं सहायता समूहों/महिला समूहों और 730 दुकान व्यक्तिगत डीलरों की ओर से संचालित हैं. जन साधारण के गरिमामय जीवन निर्वाह के उद्देश्य से पूरे देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू है.

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जिला आपूर्ति पदाधिकारी
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Published : Oct 20, 2020, 5:02 PM IST

चाईबासा: जिला आपूर्ति पदाधिकारी पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जयदीप तिग्गा की ओर से फेसबुक लाइव के जरिए खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग से संचालित योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई. इस दौरान उन्होंने बताया कि पश्चिमी सिंहभूम में कुल 1,267 जन वितरण प्रणाली दुकानदार (डीलर) हैं, जिसमें से कुल 684 ऑनलाईन और 583 ऑफलाइन मशीन हैं.

देखें पूरी खबर
जिले में कुल 537 दुकान स्वयं सहायता समूहों/महिला समूहों और 730 दुकान व्यक्तिगत डीलरों की ओर से संचालित हैं. जन साधारण के गरिमामय जीवन निर्वाह के उद्देश्य से पूरे देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू है. इसके तहत जिले में 3,35,316 कार्डधारी परिवार और 12,37,249 सदस्य खाद्यान्न सुरक्षा से लाभान्वित हो रहे हैं. जिले में 95,343 अंत्योदय अन्न योजना, 2,39,973 पूर्वविक्ता प्राप्त योजना और 20,536 सफेद राशन कार्डधारी हैं. जिन्हें जन वितरण प्रणाली दुकानदारों की ओर से आवश्यक वस्तु आपूर्ति कराया जा रहा है.

ये भी पढ़ें- देवघर में 1,400 कागज के चार्ट पेपर से बना अद्भुत पूजा पंडाल



आपूर्ति विभाग से संचालित योजनाएं

अंत्योदय अन्न योजना
इस योजना के अंतर्गत अति गरीब, असहाय, वृद्ध, पीटीजी असाध्य रोगी, विधवा, परित्यक्ता व्यक्ति परिवार, 40 से अधिक दिव्यांग को आच्छादित कर पीला राशन कार्ड निर्गत किया जाता है. इसमें लाभुकों को प्रति माह एक रुपये की दर से 35 किलोग्राम खाद्यान्न, 1 किलोग्राम नमक, केरोसिन तेल और 1 किलोग्राम चीनी आपूर्ति कराई जाती है.

पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ योजना
इस योजना के अंतर्गत गरीब/निर्धन व्यक्ति/ परिवारों को आच्छादित कर गुलाबी राशन कार्ड निर्गत किया जाता है. इसमें लाभुकों को प्रति माह प्रति सदस्य एक रुपये प्रति किलो की दर से 5 किलो खाद्यान्न, 1 रुपये प्रति किलो की दर से नमक और निर्धारित दर पर केरोसिन तेल आपूर्ति कराया जाता है.

पीवीटीजी डाकिया योजना

इस योजना के अंतर्गत सभी योग्य पीवीटीजी परिवारों को अंत्योदय अन्न योजना से आच्छादित कर उन्हें पीला राशन कार्ड निर्गत किया जाता है. उनके घर पर मुफ्त 35 किलोग्राम चावल से भरा पैकेट प्रति माह आपूर्ति कराया जाता है. 1 रुपये की दर से प्रतिमाह 1 किलो नमक निर्धारित दर पर 1 किलो चीनी और केरासिन तेल आपूर्ति करायी जाती है.

सफेद राशन कार्ड
गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को आच्छादित कर सफेद राशन कार्ड निर्गत किया जाता है. उन्हें अनुदानित दर पर प्रतिमाह केरोसिन तेल आपूर्ति कराया जाता है.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
इस योजना के तहत सभी अंत्योदय और पीएचएच योजना के आच्छादित परिवारों को प्रति सदस्य 5 किलो अनाज नवंबर 2020 तक मुफ्त में आपूर्ति कराने का प्रावधान है. अंत्योदय और पीएचएच योजना के आच्छादित परिवारों को प्रति सदस्य 5 किलो अनाज मुफ्त में आपूर्ति कराया जाता है.

मुख्यमंत्री दाल-भात योजना

इस योजना के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिला में कुल 22 मुख्यमंत्री दाल-भात केन्द्र का संचालन प्रत्येक प्रखंड और सार्वजनिक स्थल, बस स्टैंड, अस्पताल, भीड़ वाले क्षेत्रों में मुख्यमंत्री दाल-भात योजना का संचालन महिला समूह के सदस्यों की ओर से संचालित किया जाता है. इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को 5 रुपये प्रति प्लेट की दर से दाल, भात और सोयाबीन या चना की सब्जी उपलब्ध करायी जाती है.

अन्नपूर्णा अन्न योजना
इस योजना की ओर से वैसे योग्य व्यक्ति जिनकी उम्र 60 वर्षाें से अधिक हो एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पेंशन नहीं मिल रही है, उन्हें 10 किलो चावल प्रति माह उपलब्ध कराने का निदेश प्राप्त है.

झारखंड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष
इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मुखिया और शहरी क्षेत्रों में वार्ड पार्षद के खाते में 10 हजार रुपये उपलब्ध कराये गये हैं. वैसे व्यक्ति, जिनके घर में खाने को अनाज नहीं है, इस राशि से मुखिया और वार्ड पार्षद बाजार समिति की दर से चावल खरीद कर लाभुकों को आपूर्ति कराते हैं.

झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना
इस योजना ते तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से छूटे हुए लाभुकों/परिवारों को चिन्हित कर उन्हें ग्रीन राशन कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा. इस राशन कार्ड से प्रति सदस्य एक रुपये प्रति किलो की दर से 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायेगा. यह योजना 15 नवंबर 2020 से लागू होना सुनिश्चित है.

वर्तमान में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभुकों के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ है. विभाग की ओर से ग्रीन कार्ड बनाने के लिए पश्चिमी सिंहभूम को कुल 68,313 का लक्ष्य प्राप्त है. इसमें छूटे हुए निम्नांकित व्यक्तियों का चयन किया जाना है.

आदिम जनजाति परिवार

विधवा/परित्यक्त/ट्रांसजेंडर

निशक्त (40% या उससे अधिक)

कैंसर/एड्स/कुष्ठ अन्य असाध्य रोग से ग्रसित

अकेले रहने वाले वृद्ध/बुजुर्ग व्यक्ति/ एकल परिवार

अनुसूचित जनजाति (ST)

अनुसूचित जाति (SC)

जन वितरण प्रणाली दुकानों का आवंटन

जन वितरण प्रणाली की नयी दुकान (अनुकंपा के मामलों को छोड़कर) के आवंटन में प्राथमिकताएं निम्नलिखित संस्था/वर्ग को दिया जायेगा, जो कि संबंधित पोषक क्षेत्र के हों.

(a) महिला स्वयं सहायता समूह
(b) महिला सहयोग समितियां
(c) पैक्स/लैम्पस
(d) भूतपूर्व सैनिकों की सहयोग समितियां
(e) वैसा समूह, जिसके सभी सदस्य विकलांगता की परिभाषा में आते हैं. सभी की विकलांगता 40 प्रतिशत की ऊपर की होनी चाहिए.

चाईबासा: जिला आपूर्ति पदाधिकारी पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जयदीप तिग्गा की ओर से फेसबुक लाइव के जरिए खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग से संचालित योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई. इस दौरान उन्होंने बताया कि पश्चिमी सिंहभूम में कुल 1,267 जन वितरण प्रणाली दुकानदार (डीलर) हैं, जिसमें से कुल 684 ऑनलाईन और 583 ऑफलाइन मशीन हैं.

देखें पूरी खबर
जिले में कुल 537 दुकान स्वयं सहायता समूहों/महिला समूहों और 730 दुकान व्यक्तिगत डीलरों की ओर से संचालित हैं. जन साधारण के गरिमामय जीवन निर्वाह के उद्देश्य से पूरे देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू है. इसके तहत जिले में 3,35,316 कार्डधारी परिवार और 12,37,249 सदस्य खाद्यान्न सुरक्षा से लाभान्वित हो रहे हैं. जिले में 95,343 अंत्योदय अन्न योजना, 2,39,973 पूर्वविक्ता प्राप्त योजना और 20,536 सफेद राशन कार्डधारी हैं. जिन्हें जन वितरण प्रणाली दुकानदारों की ओर से आवश्यक वस्तु आपूर्ति कराया जा रहा है.

ये भी पढ़ें- देवघर में 1,400 कागज के चार्ट पेपर से बना अद्भुत पूजा पंडाल



आपूर्ति विभाग से संचालित योजनाएं

अंत्योदय अन्न योजना
इस योजना के अंतर्गत अति गरीब, असहाय, वृद्ध, पीटीजी असाध्य रोगी, विधवा, परित्यक्ता व्यक्ति परिवार, 40 से अधिक दिव्यांग को आच्छादित कर पीला राशन कार्ड निर्गत किया जाता है. इसमें लाभुकों को प्रति माह एक रुपये की दर से 35 किलोग्राम खाद्यान्न, 1 किलोग्राम नमक, केरोसिन तेल और 1 किलोग्राम चीनी आपूर्ति कराई जाती है.

पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ योजना
इस योजना के अंतर्गत गरीब/निर्धन व्यक्ति/ परिवारों को आच्छादित कर गुलाबी राशन कार्ड निर्गत किया जाता है. इसमें लाभुकों को प्रति माह प्रति सदस्य एक रुपये प्रति किलो की दर से 5 किलो खाद्यान्न, 1 रुपये प्रति किलो की दर से नमक और निर्धारित दर पर केरोसिन तेल आपूर्ति कराया जाता है.

पीवीटीजी डाकिया योजना

इस योजना के अंतर्गत सभी योग्य पीवीटीजी परिवारों को अंत्योदय अन्न योजना से आच्छादित कर उन्हें पीला राशन कार्ड निर्गत किया जाता है. उनके घर पर मुफ्त 35 किलोग्राम चावल से भरा पैकेट प्रति माह आपूर्ति कराया जाता है. 1 रुपये की दर से प्रतिमाह 1 किलो नमक निर्धारित दर पर 1 किलो चीनी और केरासिन तेल आपूर्ति करायी जाती है.

सफेद राशन कार्ड
गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को आच्छादित कर सफेद राशन कार्ड निर्गत किया जाता है. उन्हें अनुदानित दर पर प्रतिमाह केरोसिन तेल आपूर्ति कराया जाता है.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
इस योजना के तहत सभी अंत्योदय और पीएचएच योजना के आच्छादित परिवारों को प्रति सदस्य 5 किलो अनाज नवंबर 2020 तक मुफ्त में आपूर्ति कराने का प्रावधान है. अंत्योदय और पीएचएच योजना के आच्छादित परिवारों को प्रति सदस्य 5 किलो अनाज मुफ्त में आपूर्ति कराया जाता है.

मुख्यमंत्री दाल-भात योजना

इस योजना के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिला में कुल 22 मुख्यमंत्री दाल-भात केन्द्र का संचालन प्रत्येक प्रखंड और सार्वजनिक स्थल, बस स्टैंड, अस्पताल, भीड़ वाले क्षेत्रों में मुख्यमंत्री दाल-भात योजना का संचालन महिला समूह के सदस्यों की ओर से संचालित किया जाता है. इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को 5 रुपये प्रति प्लेट की दर से दाल, भात और सोयाबीन या चना की सब्जी उपलब्ध करायी जाती है.

अन्नपूर्णा अन्न योजना
इस योजना की ओर से वैसे योग्य व्यक्ति जिनकी उम्र 60 वर्षाें से अधिक हो एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पेंशन नहीं मिल रही है, उन्हें 10 किलो चावल प्रति माह उपलब्ध कराने का निदेश प्राप्त है.

झारखंड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष
इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मुखिया और शहरी क्षेत्रों में वार्ड पार्षद के खाते में 10 हजार रुपये उपलब्ध कराये गये हैं. वैसे व्यक्ति, जिनके घर में खाने को अनाज नहीं है, इस राशि से मुखिया और वार्ड पार्षद बाजार समिति की दर से चावल खरीद कर लाभुकों को आपूर्ति कराते हैं.

झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना
इस योजना ते तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से छूटे हुए लाभुकों/परिवारों को चिन्हित कर उन्हें ग्रीन राशन कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा. इस राशन कार्ड से प्रति सदस्य एक रुपये प्रति किलो की दर से 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायेगा. यह योजना 15 नवंबर 2020 से लागू होना सुनिश्चित है.

वर्तमान में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभुकों के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ है. विभाग की ओर से ग्रीन कार्ड बनाने के लिए पश्चिमी सिंहभूम को कुल 68,313 का लक्ष्य प्राप्त है. इसमें छूटे हुए निम्नांकित व्यक्तियों का चयन किया जाना है.

आदिम जनजाति परिवार

विधवा/परित्यक्त/ट्रांसजेंडर

निशक्त (40% या उससे अधिक)

कैंसर/एड्स/कुष्ठ अन्य असाध्य रोग से ग्रसित

अकेले रहने वाले वृद्ध/बुजुर्ग व्यक्ति/ एकल परिवार

अनुसूचित जनजाति (ST)

अनुसूचित जाति (SC)

जन वितरण प्रणाली दुकानों का आवंटन

जन वितरण प्रणाली की नयी दुकान (अनुकंपा के मामलों को छोड़कर) के आवंटन में प्राथमिकताएं निम्नलिखित संस्था/वर्ग को दिया जायेगा, जो कि संबंधित पोषक क्षेत्र के हों.

(a) महिला स्वयं सहायता समूह
(b) महिला सहयोग समितियां
(c) पैक्स/लैम्पस
(d) भूतपूर्व सैनिकों की सहयोग समितियां
(e) वैसा समूह, जिसके सभी सदस्य विकलांगता की परिभाषा में आते हैं. सभी की विकलांगता 40 प्रतिशत की ऊपर की होनी चाहिए.

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