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दुमकाः गुमशुदा बच्चे की जांच के बदले घूस मांगने के आरोपी पुलिस अधिकारी को हाई कोर्ट से जमानत

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Published : Jun 22, 2020, 10:23 PM IST

दुमका जिले में गुमशुदा बच्चे की जांच करने के बदले उनके परिजन से घूस मांगने के आरोपी पुलिस पदाधिकारी कल्याणी देवी को हाईकोर्ट से जमानत दे दी गई है. इस आदेश को झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनाया.

high court in jharkhand.
झारखंड उच्च न्यायालय.

दुमकाः जिले के गुमशुदा बच्चे की जांच करने के बदले उनके परिजन से घूस मांगने के आरोपी पुलिस पदाधिकारी कल्याणी देवी को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है. अदालत ने उनकी जेल की अवधि को देखते हुए उन्हें बेल दे दी है. आरोपी पुलिस को 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने और सुनवाई में सहयोग करने की शर्त पर यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है.

आरोपी पुलिस पदाधिकारी को मिली जमानत
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में दुमका से गुमशुदा हुए बच्चे के परिजन ने दुमका थाना में मामला दर्ज कराया था. मामले की जांच का जिम्मा इन्हें दिया गया था. घूस मांगने के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया. आरोपी पुलिस अधिकारी कल्याणी देवी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई.

सोमवार को न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और एसीबी के अधिवक्ता टीएन वर्मा ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आरोपी की हिरासत की अवधि को देखते हुए उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने के आदेश दे दिए.

बता दें कि पुलिस अधिकारी कल्याणी देवी ने गुमशुदा बच्चे शिमुन सोरेन के पिता मनोज सोरेन से 3000 रुपये रिश्वत की मांग की थी. गुमशुदा बच्चे के पिता ने यह बात एसीबी को बताई. एसीबी ने पुलिस अधिकारी को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में निचली अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. उसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट में न्याय की गुहार लगाई. उसी याचिका पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है.

दुमकाः जिले के गुमशुदा बच्चे की जांच करने के बदले उनके परिजन से घूस मांगने के आरोपी पुलिस पदाधिकारी कल्याणी देवी को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है. अदालत ने उनकी जेल की अवधि को देखते हुए उन्हें बेल दे दी है. आरोपी पुलिस को 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने और सुनवाई में सहयोग करने की शर्त पर यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है.

आरोपी पुलिस पदाधिकारी को मिली जमानत
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में दुमका से गुमशुदा हुए बच्चे के परिजन ने दुमका थाना में मामला दर्ज कराया था. मामले की जांच का जिम्मा इन्हें दिया गया था. घूस मांगने के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया. आरोपी पुलिस अधिकारी कल्याणी देवी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई.

सोमवार को न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और एसीबी के अधिवक्ता टीएन वर्मा ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आरोपी की हिरासत की अवधि को देखते हुए उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने के आदेश दे दिए.

बता दें कि पुलिस अधिकारी कल्याणी देवी ने गुमशुदा बच्चे शिमुन सोरेन के पिता मनोज सोरेन से 3000 रुपये रिश्वत की मांग की थी. गुमशुदा बच्चे के पिता ने यह बात एसीबी को बताई. एसीबी ने पुलिस अधिकारी को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में निचली अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. उसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट में न्याय की गुहार लगाई. उसी याचिका पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है.

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