रांची: होल्डिंग टैक्स की वसूली के लिए सूडा निदेशक की तरफ से एजेंसी चयन करने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने इस मामले को लेकर 4 सप्ताह के भीतर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. साथ ही निकायों के अधिकार क्षेत्र पर दखल अंदाजी करने को लेकर कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा है कि निर्णय आने के बाद ही टेंडर की प्रक्रिया मान्य होगी.
कोर्ट ने दिया 4 सप्ताह का समय
झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई के लेकर मेयर आशा लाकड़ा ने कहा कि नगर निगम का अधिकार 74वें संविधान संशोधन अधिनियम और नगर पालिका अधिनियम 2011 के तहत जो भी टेंडर प्रक्रिया की गई है वह गलत है. अभी भी यह मामला कोर्ट में है और 4 सप्ताह का कोर्ट ने इस पर समय दिया है.
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26 जून को हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर
बता दें कि नगरपालिका अधिनियम की रक्षा के लिए रांची नगर निगम की महापौर आशा लाकड़ा ने बीते 26 जून को हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार ने नगर पालिका अधिनियम का हनन करते हुए होल्डिंग टैक्स की वसूली के लिए टेंडर प्रक्रिया की गई है, जो बिल्कुल गलत है.