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भूख से मरणासन्न मणिलाल मामले पर हाइकोर्ट ने लिया संज्ञान, DC से जवाब तलब - भूख से मौत

बाघमारा में एक बुजुर्ग मणिलाल के मामले में झारखंड हाइकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए धनबाद के डीसी से जवाब तलब किया गया है. ये मामला मणिलाल नाम के एक बुजुर्ग से जुड़ा हुआ है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गरीब मणिलाल भूख के कारण मरणासन्न स्थिति में पहुंच गए हैं और उनकी कोई सुध नहीं ले रहा है.

जानकारी देते बीस सूत्री उपाध्यक्ष
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Published : Jun 12, 2019, 7:42 PM IST

रांची: ढुल्लू महतो के विधानसभा क्षेत्र बाघमारा में एक बुजुर्ग मणिलाल के मामले में झारखंड हाइकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए धनबाद के डीसी से जवाब तलब किया गया है. ये मामला मणिलाल नाम के एक बुजुर्ग से जुड़ा हुआ है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गरीब मणिलाल भूख के कारण मरणासन्न स्थिति में पहुंच गए हैं और उनकी कोई सुध नहीं ले रहा है.

जानकारी देते बीस सूत्री उपाध्यक्ष


झारखंड हाइकोर्ट के अधिवक्ता यशवर्धन सहाय ने इस मामले को हाइकोर्ट में उठाया है. न्यायाधीश एचसी मिश्रा और न्यायाधीश दीपक रोशन की अदालत ने मामले में संज्ञान लेते हुए धनबाद के डीसी से 24 घंटे के भीतर अद्यतन रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है.


बाघमारा के अंगारपथरा निवासी मणिलाल को राशनकार्ड होने के बावजूद चावल नहीं मिल पा रहा है. ई-पॉस मशीन जिसमें राशनकार्ड लाभुक का अंगूठा लगे बिना चावल पीडीएस दुकानदार नहीं दे सकता. मणिलाल की स्थिति ऐसी नहीं की वह पीसीएस दुकान तक जा पाए. काफी उम्र हो जाने के कारण मणिलाल लाठी के सहारे किसी तरह दो चार कदम मुश्किल से चल पाते हैं. आसपास के लोगों के रहमोकरम पर मणिलाल का गुजारा चल रहा है. घर भी जर्जर स्थिति में है. बीस सूत्री उपाध्यक्ष गुरमीत सिंह ने कहा कि 2016 जुलाई में चावल मिला था. पीडीएस दुकानदार, मार्केटिंग अधिकारी की लापरवाही के कारण मणिलाल चावल से वंचित रह रहा है. अधिकारी को फोन करने पर संतोष जनक जवाब नहीं दिया गया.

रांची: ढुल्लू महतो के विधानसभा क्षेत्र बाघमारा में एक बुजुर्ग मणिलाल के मामले में झारखंड हाइकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए धनबाद के डीसी से जवाब तलब किया गया है. ये मामला मणिलाल नाम के एक बुजुर्ग से जुड़ा हुआ है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गरीब मणिलाल भूख के कारण मरणासन्न स्थिति में पहुंच गए हैं और उनकी कोई सुध नहीं ले रहा है.

जानकारी देते बीस सूत्री उपाध्यक्ष


झारखंड हाइकोर्ट के अधिवक्ता यशवर्धन सहाय ने इस मामले को हाइकोर्ट में उठाया है. न्यायाधीश एचसी मिश्रा और न्यायाधीश दीपक रोशन की अदालत ने मामले में संज्ञान लेते हुए धनबाद के डीसी से 24 घंटे के भीतर अद्यतन रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है.


बाघमारा के अंगारपथरा निवासी मणिलाल को राशनकार्ड होने के बावजूद चावल नहीं मिल पा रहा है. ई-पॉस मशीन जिसमें राशनकार्ड लाभुक का अंगूठा लगे बिना चावल पीडीएस दुकानदार नहीं दे सकता. मणिलाल की स्थिति ऐसी नहीं की वह पीसीएस दुकान तक जा पाए. काफी उम्र हो जाने के कारण मणिलाल लाठी के सहारे किसी तरह दो चार कदम मुश्किल से चल पाते हैं. आसपास के लोगों के रहमोकरम पर मणिलाल का गुजारा चल रहा है. घर भी जर्जर स्थिति में है. बीस सूत्री उपाध्यक्ष गुरमीत सिंह ने कहा कि 2016 जुलाई में चावल मिला था. पीडीएस दुकानदार, मार्केटिंग अधिकारी की लापरवाही के कारण मणिलाल चावल से वंचित रह रहा है. अधिकारी को फोन करने पर संतोष जनक जवाब नहीं दिया गया.

Intro:नोट - क्या है मणिलाल का मामला। इसकी जानकारी धनबाद के सहयोगी से लें। फिलहाल हाई कोर्ट के फाइल विजुअल पर इस खबर को लगा सकते हैं

भूख से मरणासन्न मणिलाल मामले पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, डीसी से जवाब तलब

रांची

भाजपा विधायक ढुल्लू महतो के विधानसभा क्षेत्र बाघमारा से लोकल मीडिया में आई एक खबर पर झारखंड हाई कोर्ट ने संज्ञान लेटे हुए धनबाद के डीसी से जवाब तलब किया है। मामला मणिलाल नामक एक बुजुर्ग से जुड़ा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गरीब मणिलाल भूख के कारण मरणासन्न स्थिति में पहुंच गए हैं और उनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता यशवर्धन सहाय ने इस मामले को हाईकोर्ट में उठाया। इसे गंभीर बताते हुए न्यायाधीश एचसी मिश्रा और न्यायाधीश दीपक रोशन की अदालत ने मामले में संज्ञान लेते हुए धनबाद के डीसी से 24 घंटे के भीतर अद्यतन रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।

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