रांची: चर्चित अलकतरा घोटाला के कई मामले में सजायाफ्ता बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की अपील सह जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. उन्होंने अपने आधी सजा काट लेने और पत्नी के मृत्यु होने के आधार जमानत याचिका की मांग की है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तिथि निर्धारित की है, जबकि एक अन्य मामले में उन्हें हाई कोर्ट से पूर्व में बेल मिला है.
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में अलकतरा घोटाला मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की अपील के साथ जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने अपने आवास से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि वह सीबीआई अदालत से दिए गए सजा का आधा जेल में बिता चुके हैं. उनकी पत्नी का निधन 10 सितंबर को हो गया है, इसलिए उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की जाए. उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट से ही एक अन्य मामले में उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, अगर इस मामले में उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है तो वे अपने मृत पत्नी की क्रिया कर में भाग नहीं ले सकते हैं. अदालत ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तिथि निर्धारित की है.
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बता दें कि 23 वर्ष पुराने अलकतरा घोटाला मामले में सजायाफ्ता इलियास हुसैन को सीबीआई के विशेष अदालत से साल 2019 में दोषी करार देते हुए 5 साल के सश्रम कारावास और 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. पूर्व मंत्री ने सीबीआई अदालत में दिए गए सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील किया है. उसी अपील याचिका की सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री की ओर से जमानत की मांग की गई, याचिका पर विस्तृत सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई है.