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रांचीः दहेज प्रताड़ना मामले के आरोपी की जमानत याचिका खारिज, मामले से जुड़े दो आरोपियों की याचिका स्वीकृत - रांची दहेज प्रताड़ना मामले के दो आरोपियों की याचिका स्वीकृत

रांची में अपर न्यायायुक्त एके मिश्रा की अदालत ने दहेज प्रताड़ना मामले के आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. वहीं अदालत ने मामले से जुड़े दो लोगों की याचिका को मंजूर कर लिया है.

सिविल कोर्ट रांची.
सिविल कोर्ट रांची.
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Published : Jun 26, 2020, 7:32 AM IST

रांचीः गुरुवार को अपर न्यायायुक्त एके मिश्रा की अदालत ने दहेज प्रताड़ना मामले के आरोपी पति अमित कुमार गुड़िया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. वहीं उसके दो रिश्तेदार सगेन गुड़िया और सिलवंती गुड़िया की अग्रिम जमानत याचिका शर्तों पर स्वीकार की गई.

इसे भी पढ़ें- देवघरः दहेज की बलि चढ़ी एक और बेटी, एक लाख रुपए और बाइक की कर रहे थे मांग

मुचलके पर जमानत अर्जी स्वीकार
सगेन गुड़िया और सिलवंती गुड़िया को 15 दिनों के अंदर संबंधित कोर्ट में सरेंडर कर जमानत याचिका दाखिल करनी होगी, जहां से 10-10 हजार के मुचलके पर जमानत अर्जी स्वीकार की जाएगी. अमित कुमार गुड़िया गुजरात के पोरबंदर में नौकरी करता है, उसकी पत्नी ने पिछले दिनों नामकुम थाना में कांड संख्या 102/20 के तहत दहेज प्रताड़ना के आरोप में नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. पत्नी वर्ष 2019 में भी महिला थाना गई थी, जहां दोनों के बीच सुलह कराकर मामला शांत करा दिया गया था. पत्नी का आरोप है कि पति ने किसी दूसरी महिला के साथ नजदीगी संबंध बना रखा है, जिसको लेकर आए दिन प्रताड़ित किया जाता है.

रांचीः गुरुवार को अपर न्यायायुक्त एके मिश्रा की अदालत ने दहेज प्रताड़ना मामले के आरोपी पति अमित कुमार गुड़िया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. वहीं उसके दो रिश्तेदार सगेन गुड़िया और सिलवंती गुड़िया की अग्रिम जमानत याचिका शर्तों पर स्वीकार की गई.

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मुचलके पर जमानत अर्जी स्वीकार
सगेन गुड़िया और सिलवंती गुड़िया को 15 दिनों के अंदर संबंधित कोर्ट में सरेंडर कर जमानत याचिका दाखिल करनी होगी, जहां से 10-10 हजार के मुचलके पर जमानत अर्जी स्वीकार की जाएगी. अमित कुमार गुड़िया गुजरात के पोरबंदर में नौकरी करता है, उसकी पत्नी ने पिछले दिनों नामकुम थाना में कांड संख्या 102/20 के तहत दहेज प्रताड़ना के आरोप में नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. पत्नी वर्ष 2019 में भी महिला थाना गई थी, जहां दोनों के बीच सुलह कराकर मामला शांत करा दिया गया था. पत्नी का आरोप है कि पति ने किसी दूसरी महिला के साथ नजदीगी संबंध बना रखा है, जिसको लेकर आए दिन प्रताड़ित किया जाता है.

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