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दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को जारी किया नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला

दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लाउंड्रिंग कानून के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया है. जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी किया है.

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Published : Aug 6, 2021, 8:46 PM IST

नई दिल्ली : हाईकोर्ट ने मनी लाउंड्रिंग कानून के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया है. जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी किया.

याचिका एनजीओ एडवांटेज इंडिया ने दायर की है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील तनवीर अहमद मीर ने मनी लाउंड्रिंग कानून की धारा 44(1)(सी) को निरस्त करने की मांग की. उन्होंने कहा कि ये प्रावधान मनमाना और गैरकानूनी है. ये प्रावधान संविधान की धारा 14, 19 और 21 का उल्लंघन है.

यह भी पढ़ें-हर बच्चे को मां के Surname को यूज करने का अधिकार : हाईकोर्ट

याचिकाकर्ता एनजीओ और कुछ दूसरे आरोपियों पर पर विदेशों से मिले धन में हेराफेरी का आरोप है. उसके खिलाफ सीबीआई ने एफसीआरए, भारतीय दंड संहिता और मनी लाउंड्रिंग कानून के प्रावधानों के तहत 2017 में एफआईआर दर्ज की थी. उसके बाद ईडी ने भी केस दर्ज किया था.

नई दिल्ली : हाईकोर्ट ने मनी लाउंड्रिंग कानून के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया है. जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी किया.

याचिका एनजीओ एडवांटेज इंडिया ने दायर की है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील तनवीर अहमद मीर ने मनी लाउंड्रिंग कानून की धारा 44(1)(सी) को निरस्त करने की मांग की. उन्होंने कहा कि ये प्रावधान मनमाना और गैरकानूनी है. ये प्रावधान संविधान की धारा 14, 19 और 21 का उल्लंघन है.

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याचिकाकर्ता एनजीओ और कुछ दूसरे आरोपियों पर पर विदेशों से मिले धन में हेराफेरी का आरोप है. उसके खिलाफ सीबीआई ने एफसीआरए, भारतीय दंड संहिता और मनी लाउंड्रिंग कानून के प्रावधानों के तहत 2017 में एफआईआर दर्ज की थी. उसके बाद ईडी ने भी केस दर्ज किया था.

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