भोपाल : लव जिहाद को लेकर मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्र्य कानून 2020 लाने की तैयारियां पूरी कर ली गई है. मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में लव जिहाद को लेकर विधेयक लाया जाएगा और कानून बनाया जाएगा. इस कानून के तहत लव जिहाद मामले में गैर जमानती धाराओं के तहत केस दर्ज किया जाएगा और अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान होगा.
5 साल तक की सजा का प्रावधान
मध्य प्रदेश सरकार पहले ही साफ कर चुकी थी कि लव जिहाद को लेकर विधेयक लाकर कानून बनाया जाएगा लेकिन अब इस विधायक का पूरा मसौदा तैयार कर लिया गया है. आगामी विधानसभा सत्र में लव जिहाद को लेकर मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य कानून 2020 के लिए विधेयक लाया जाएगा और विधायक के बाद इसे कानून बनाया जाएगा. मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि इस कानून में कई प्रावधान किए गए जाएंगे. जिसके तहत बलपूर्वक धर्मांतरण कराना और शादी करना संगीन अपराध होगा. और इसे लेकर गैर जमानती धाराओं के तहत केस दर्ज किया जाएगा. जिसमें अधिकतम 5 साल का कठोरतम कारावास का प्रावधान होगा.
स्वेच्छा से धर्मांतरण करने के लिए देना होगा आवेदन
मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कानून बनाए जाने के बाद यह भी प्रावधान होगा कि अगर कोई स्वेच्छा से धर्मांतरण कर शादी करना चाहता है तो उसे 1 महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन देना होगा और यह आवेदन देना अनिवार्य होगा अगर बिना आवेदन किए किसी ने धर्मांतरण कर शादी की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
मध्यप्रदेश में लगातार सामने आ रहे लव जिहाद के मामलों को लेकर बीजेपी सरकार पहले ही साफ कर चुकी थी कि लव जिहाद को लेकर एक कानून बनाया जाएगा. प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार लव जिहाद को लेकर धर्म स्वातंत्र्य का कानून लाएगी. इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा. कानून लाए जाने के बाद गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा. और 5 साल की कठोरतम सजा दी जाएगी.
सहयोग करने वाले भी होंगे मुख्य आरोपी
प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लव जिहाद कानून को लेकर कहा है कि गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा, और 5 साल तक की कठोरतम सजा का प्रावधान रहेगा. लव जिहाद जैसे मामलों में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी बनाया जाएगा, और उन्हें अपराधी मानते हुए मुख्य आरोपी की तरह ही सजा होगी. साथ ही कहा कि शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में रहेगा.
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धर्म परिवर्तन के लिए एक महीने पहले देना होगा आवेदन
कई मामलों में देखा गया है कि युवतियां स्वेच्छा से धर्मांतरण करके शादी करना चाहती है. ऐसे मामलों को देखते हुए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कानून में यह भी प्रावधान होगा कि अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करके शादी करना चाहता है तो उसे एक महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन देना होगा. धर्मांतरण करके शादी करने के लिए कलेक्टर के यहां यह आवेदन देना अनिवार्य होगा. बिना आवेदन के अगर धर्मांतरण किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.