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अमित शाह पर राहुल गांधी की टिप्पणी मामला: झारखंड हाई कोर्ट में दोनों पक्षों ने दाखिल किया दलिलों का सारांश, फैसले का इंतजार - अमित शाह राहुल गांधी विवाद

राहुल गांधी की ओर से केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों ने कोर्ट में दलिलों का लिखित सारांश पेश किया.

High Court hearing in Rahul Gandhi case
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Published : May 17, 2023, 5:31 PM IST

रांची: केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर 2018 में विवादास्पद टिप्पणी किए जाने के मामले में फंसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को दोनों पक्षों की ओर से दलिलों का सारांश लिखित रुप से दाखिल किया गया. दाखिल सारांश में देश के विभिन्न न्यायालयों के द्वारा समय समय पर दिये गए फैसले की कॉपी भी कोर्ट में प्रस्तुत किया गया.

ये भी पढ़ें- राहुल गांधी मानहानि मामला: झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी, बुधवार को अदालत सुनाएगी फैसला

अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा ने जानकारी देते हुए कहा कि न्यायादेश के अनुरूप दलिलों का सारांश कोर्ट के समक्ष रखा गया है. अब कोर्ट द्वारा इस संबंध में जल्द ही फैसला सुनाए जाने की संभावना है. गौरतलब है कि मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के एक मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है. संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही इस मामले में न्यायालय के द्वारा फैसला सुनाया जाएगा.

आपको बता दें कि 2018 में चाईबासा में आयोजित कांग्रेस पार्टी की एक सभा में राहुल गांधी पर भाजपा नेता अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए भाजपा नेता नवीन झा के द्वारा मानहानि का मामला दायर किया गया था. चाईबासा कोर्ट में दाखिल की गई इस याचिका पर सुनवाई चल रही है. न्यायालय ने इस मामले में गैर जमानती वारंट भी जारी किया था जिसके खिलाफ राहुल गांधी की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए इसे रद्द करने की अपील की गई है. झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोग लगा रखा है.

क्या 22 मई को रांची सिविल कोर्ट में हाजिर होंगे राहुल गांधी: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड में तीन मुकदमे चल रहे हैं. पहले दो मामले में चाईबासा में अमित शाह पर कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है, वहीं एक मामला 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरनेम को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने से जुड़ा है. यह मामला रांची सिविल कोर्ट स्थित एमपी-एमएलए न्यायालय में चल रहा है. जहां 22 मई को राहुल गांधी को हाजिर होने का निर्देश दिया गया है. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी खुद कोर्ट के समक्ष उपस्थित होंगे या अधिवक्ता के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे. हालांकि संभावना अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने की है. इसी तरह के मामले में सूरत कोर्ट राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना चुका है.

चाईबासा मामले में 2018 में कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी के द्वारा भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर की गई टिप्पणी से जुड़ा हुआ है. इसमें अमित शाह के ऊपर राहुल गांधी के द्वारा "एक हत्यारा सिर्फ भाजपा में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है कांग्रेस में नहीं" को पार्टी की मानहानि मानते हुए कांड दर्ज किया गया है. बहरहाल हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय द्वारा आनेवाले फैसले पर टिकी हुई है कि आखिर इसपर क्या फैसला आता है.

रांची: केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर 2018 में विवादास्पद टिप्पणी किए जाने के मामले में फंसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को दोनों पक्षों की ओर से दलिलों का सारांश लिखित रुप से दाखिल किया गया. दाखिल सारांश में देश के विभिन्न न्यायालयों के द्वारा समय समय पर दिये गए फैसले की कॉपी भी कोर्ट में प्रस्तुत किया गया.

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अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा ने जानकारी देते हुए कहा कि न्यायादेश के अनुरूप दलिलों का सारांश कोर्ट के समक्ष रखा गया है. अब कोर्ट द्वारा इस संबंध में जल्द ही फैसला सुनाए जाने की संभावना है. गौरतलब है कि मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के एक मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है. संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही इस मामले में न्यायालय के द्वारा फैसला सुनाया जाएगा.

आपको बता दें कि 2018 में चाईबासा में आयोजित कांग्रेस पार्टी की एक सभा में राहुल गांधी पर भाजपा नेता अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए भाजपा नेता नवीन झा के द्वारा मानहानि का मामला दायर किया गया था. चाईबासा कोर्ट में दाखिल की गई इस याचिका पर सुनवाई चल रही है. न्यायालय ने इस मामले में गैर जमानती वारंट भी जारी किया था जिसके खिलाफ राहुल गांधी की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए इसे रद्द करने की अपील की गई है. झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोग लगा रखा है.

क्या 22 मई को रांची सिविल कोर्ट में हाजिर होंगे राहुल गांधी: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड में तीन मुकदमे चल रहे हैं. पहले दो मामले में चाईबासा में अमित शाह पर कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है, वहीं एक मामला 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरनेम को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने से जुड़ा है. यह मामला रांची सिविल कोर्ट स्थित एमपी-एमएलए न्यायालय में चल रहा है. जहां 22 मई को राहुल गांधी को हाजिर होने का निर्देश दिया गया है. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी खुद कोर्ट के समक्ष उपस्थित होंगे या अधिवक्ता के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे. हालांकि संभावना अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने की है. इसी तरह के मामले में सूरत कोर्ट राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना चुका है.

चाईबासा मामले में 2018 में कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी के द्वारा भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर की गई टिप्पणी से जुड़ा हुआ है. इसमें अमित शाह के ऊपर राहुल गांधी के द्वारा "एक हत्यारा सिर्फ भाजपा में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है कांग्रेस में नहीं" को पार्टी की मानहानि मानते हुए कांड दर्ज किया गया है. बहरहाल हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय द्वारा आनेवाले फैसले पर टिकी हुई है कि आखिर इसपर क्या फैसला आता है.

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