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Una News: 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ की थी छेड़छाड़, 60 साल के बुजुर्ग को हुई सजा

हिमाचल के जिला ऊना में एक 60 साल के बुजुर्ग ने 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की, जिस पर विशेष न्यायाधीश ऊना भुवनेश अवस्थी की अदालत ने दोषी को सजा सुनाई है. पढ़ें पूरा मामला... (Una News).

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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Oct 18, 2023, 7:36 PM IST

Updated : Oct 18, 2023, 7:43 PM IST

ऊना: विशेष न्यायाधीश ऊना भुवनेश अवस्थी की अदालत ने 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ व जातिसूचक शब्द बोलने पर 60 साल के वृद्ध को दोषी करार दिया है. अदालत ने दोषी किशन देव निवासी लठियाणी को विभिन्न धाराओं के तहत 3 साल के कठोर कारावास के साथ 30 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. जुर्माना ना अदा करने की सूरत में दोषी को 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

जिला न्यायवादी एकलव्य ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 मार्च 2019 को 13 साल की नाबालिग उपमंडल बंगाणा स्थित एक गांव स्थित अपनी दुकान में मौजूद थी. इसी दौरान लठियाणी निवासी किशन देव दुकान पर पहुंचा और कोल्ड ड्रिंक मांगने लगा. किशन देव ने नाबालिगा को अकेली पाकर अश्लील हरकत करनी शुरू कर दी. शोर मचाने पर कुछ ही दूरी पर मौजूद उसकी बहन ने मामले की जानकारी अपनी माता व चाची को दी. चाची ने मौके पर पहुंचकर बेटी को किशन देव के चंगुल से छुड़ाया. इस पर किशन देव ने चाची को जाति सूचक शब्द भी बोले. जिसकी शिकायत परिजनों ने बंगाणा पुलिस के पास दी. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया और चालान कोर्ट में पेश किया.

ये भी पढ़ें- Paonta Sahib Crime News: नशे के खिलाफ पांवटा पुलिस का एक्शन, 1.290 किलो चरस के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

विशेष न्यायाधीश भुवनेश अवस्थी की अदालत में आठ गवाह पेश किए गए और आरोपी किशन देव को दोषी करार दिया गया. अदालत ने दोषी को पॉक्सो एक्ट के तहत 3 साल का कठोर कारावास व 30 हजार जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई. जुर्माना ना अदा करने पर तीन माह का अतिरिक्त करवाना होगा. वहीं, धारा 354 के तहत 2 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना ना अदा करने पर 2 मार्च का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. जिला न्यायवादी एकलव्य ने बताया कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी.

ये भी पढ़ें- Punjab के अमृतसर का रहने वाला एक भजन गायक संदीप सिंह पुलिस ने पकड़ा, हिमाचल में करता था चोरियां

ऊना: विशेष न्यायाधीश ऊना भुवनेश अवस्थी की अदालत ने 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ व जातिसूचक शब्द बोलने पर 60 साल के वृद्ध को दोषी करार दिया है. अदालत ने दोषी किशन देव निवासी लठियाणी को विभिन्न धाराओं के तहत 3 साल के कठोर कारावास के साथ 30 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. जुर्माना ना अदा करने की सूरत में दोषी को 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

जिला न्यायवादी एकलव्य ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 मार्च 2019 को 13 साल की नाबालिग उपमंडल बंगाणा स्थित एक गांव स्थित अपनी दुकान में मौजूद थी. इसी दौरान लठियाणी निवासी किशन देव दुकान पर पहुंचा और कोल्ड ड्रिंक मांगने लगा. किशन देव ने नाबालिगा को अकेली पाकर अश्लील हरकत करनी शुरू कर दी. शोर मचाने पर कुछ ही दूरी पर मौजूद उसकी बहन ने मामले की जानकारी अपनी माता व चाची को दी. चाची ने मौके पर पहुंचकर बेटी को किशन देव के चंगुल से छुड़ाया. इस पर किशन देव ने चाची को जाति सूचक शब्द भी बोले. जिसकी शिकायत परिजनों ने बंगाणा पुलिस के पास दी. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया और चालान कोर्ट में पेश किया.

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विशेष न्यायाधीश भुवनेश अवस्थी की अदालत में आठ गवाह पेश किए गए और आरोपी किशन देव को दोषी करार दिया गया. अदालत ने दोषी को पॉक्सो एक्ट के तहत 3 साल का कठोर कारावास व 30 हजार जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई. जुर्माना ना अदा करने पर तीन माह का अतिरिक्त करवाना होगा. वहीं, धारा 354 के तहत 2 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना ना अदा करने पर 2 मार्च का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. जिला न्यायवादी एकलव्य ने बताया कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी.

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Last Updated : Oct 18, 2023, 7:43 PM IST
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