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Una Crime News: महिला पर जानलेवा हमला करने के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 5 साल कठोर कारावास की सजा

जिला ऊना में विशेष न्यायाधीश होशियार सिंह वर्मा की अदालत ने महिला पर जानलेवा हमला करने के मामले में वरिंदर सिंह को दोषी पाया. कोर्ट ने दोषी को 5 साल का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. दोषी के खिलाफ 21 सितंबर 2015 को शिकायत दर्ज करवाई गई थी. (Una Crime News) (Una Special Court sentenced 5 years imprisonment to Guilty)

Una Special Court
ऊना की विशेष अदालत
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Sep 29, 2023, 6:49 AM IST

ऊना: जिला ऊना में महिला पर जानलेवा हमला करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश होशियार सिंह वर्मा की अदालत ने दोषी करार दिया. कोर्ट ने विभिन्न धाराओं के तहत दोषी को 5 साल कठोर कारावास और 20,000 रुपए जुर्माना अदा करने के फरमान जारी किए हैं. जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को नियमानुसार अतिरिक्त कारावास होगा.

साल 2015 का मामला: जिला न्यायवादी एकलव्य ने बताया कि ग्राम पंचायत अपर पंजावर के पूर्व उप प्रधान जगजीत सिंह ने 21 सितंबर 2015 को पुलिस को शिकायत दी थी कि जब वह अपने घर में मौजूद थे तो उन्होंने पास से ही महिलाओं के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी. इसके बाद वह फौरन भाग कर उस तरफ गए. जहां उनके ही गांव का वरिंदर सिंह, अंजु मनकोटिया नाम की महिला को बेरहमी से पीट रहा था. वरिंदर सिंह के हाथ में तेजधार हथियार था, जिससे वह अंजू पर वार कर रहा था.

जगजीत सिंह ने अंजू को बचाया: हालांकि अंजू की माता अपनी बेटी को बचाने का भरसक प्रयास कर रही थी, लेकिन वरिंदर के सामने उसकी एक न चली. जगजीत सिंह ने अपनी धर्मपत्नी के साथ मिलकर अंजू को वरिंदर सिंह के चंगुल से कड़ी मशक्कत के बाद बचाया. इसके तुरंत बाद वरिंदर सिंह हथियार लेकर मौके से फरार हो गया. जबकि लहूलुहान हालत में अंजु मनकोटिया को अस्पताल में भर्ती करवाया गया.

अदालत में पेश हुए 22 गवाह: जिला न्यायवादी एकलव्य ने बताया कि अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले की पैरवी एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर पूजा धीमान ने की है. अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले में 22 गवाह अदालत में पेश किए गए. न्यायाधीश होशियार सिंह वर्मा ने वरिंदर सिंह को दोषी करार देते हुए जानलेवा हमला करने के दोष में धारा 307 के तहत 5 साल कठोर कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने के फरमान जारी किए. जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास होगा.

पीड़िता को भी देने होगा हर्जाना: इसके अलावा धारा 324 के तहत 3 साल कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए, जुर्माना नहीं देने पर 3 महीने का कारावास होगा. धारा 506 के तहत वरिंदर सिंह को 4 साल कैद और 5 हजार रुपये जुर्माना अदा करने के फरमान सुनाए गए. जुर्माना अदा नहीं करने पर 3 महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा. इसके साथ ही अदालत ने दोषी को 15,000 रुपये हर्जाने के तौर पर पीड़िता को अदा करने के आदेश भी सुनाए हैं.

ये भी पढे़ं: दहेज प्रताड़ना के दो दोषियों को हिमाचल हाई कोर्ट ने किया बरी, राज्य सरकार की अपील भी खारिज

ऊना: जिला ऊना में महिला पर जानलेवा हमला करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश होशियार सिंह वर्मा की अदालत ने दोषी करार दिया. कोर्ट ने विभिन्न धाराओं के तहत दोषी को 5 साल कठोर कारावास और 20,000 रुपए जुर्माना अदा करने के फरमान जारी किए हैं. जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को नियमानुसार अतिरिक्त कारावास होगा.

साल 2015 का मामला: जिला न्यायवादी एकलव्य ने बताया कि ग्राम पंचायत अपर पंजावर के पूर्व उप प्रधान जगजीत सिंह ने 21 सितंबर 2015 को पुलिस को शिकायत दी थी कि जब वह अपने घर में मौजूद थे तो उन्होंने पास से ही महिलाओं के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी. इसके बाद वह फौरन भाग कर उस तरफ गए. जहां उनके ही गांव का वरिंदर सिंह, अंजु मनकोटिया नाम की महिला को बेरहमी से पीट रहा था. वरिंदर सिंह के हाथ में तेजधार हथियार था, जिससे वह अंजू पर वार कर रहा था.

जगजीत सिंह ने अंजू को बचाया: हालांकि अंजू की माता अपनी बेटी को बचाने का भरसक प्रयास कर रही थी, लेकिन वरिंदर के सामने उसकी एक न चली. जगजीत सिंह ने अपनी धर्मपत्नी के साथ मिलकर अंजू को वरिंदर सिंह के चंगुल से कड़ी मशक्कत के बाद बचाया. इसके तुरंत बाद वरिंदर सिंह हथियार लेकर मौके से फरार हो गया. जबकि लहूलुहान हालत में अंजु मनकोटिया को अस्पताल में भर्ती करवाया गया.

अदालत में पेश हुए 22 गवाह: जिला न्यायवादी एकलव्य ने बताया कि अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले की पैरवी एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर पूजा धीमान ने की है. अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले में 22 गवाह अदालत में पेश किए गए. न्यायाधीश होशियार सिंह वर्मा ने वरिंदर सिंह को दोषी करार देते हुए जानलेवा हमला करने के दोष में धारा 307 के तहत 5 साल कठोर कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने के फरमान जारी किए. जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास होगा.

पीड़िता को भी देने होगा हर्जाना: इसके अलावा धारा 324 के तहत 3 साल कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए, जुर्माना नहीं देने पर 3 महीने का कारावास होगा. धारा 506 के तहत वरिंदर सिंह को 4 साल कैद और 5 हजार रुपये जुर्माना अदा करने के फरमान सुनाए गए. जुर्माना अदा नहीं करने पर 3 महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा. इसके साथ ही अदालत ने दोषी को 15,000 रुपये हर्जाने के तौर पर पीड़िता को अदा करने के आदेश भी सुनाए हैं.

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