ऊना: विशेष न्यायाधीश ऊना भुवनेश अवस्थी की अदालत ने 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में हमीरपुर के 27 वर्षीय युवक को दोषी करार दिया है. अदालत ने हमीरपुर के भोरंज निवासी आरोपी नितिन राणा को विभिन्न धाराओं के तहत 10 साल का कठोर कारावास व 70 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
साल 2020 का मामला: जिला न्यायवादी एकलव्य ने बताया कि 16 अक्टूबर 2020 को ऊना जिला की 16 वर्षीय नाबालिग घर से दूर गांव में दूध लेने के लिए गई थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटी. काफी तलाश के बाद भी जब बेटी का पता नहीं चला, तो अगले दिन 17 अक्टूबर को परिजनों ने बंगाणा पुलिस को नाबालिग के गायब होने की शिकायत दर्ज करवाई.
होटल में किया दुष्कर्म: पुलिस की जांच पड़ताल के दौरान नाबालिग के हमीरपुर के डूगहा में देखे जाने की सूचना मिली. जिसके बाद पुलिस हमीरपुर पहुंची और पाया कि नितिन राणा नाबालिग को बहला फुसलाकर ले आया और यहां पर किराए के मकान में रह रहा है. इसके बाद पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल भी करवाया. पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपी ने नाबालिग के साथ हमीरपुर के होटल में दुष्कर्म भी किया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किए. अदालत में 20 गवाह पेश किए गए.
पॉक्सो एक्ट के तहत सजा: बुधवार को विशेष न्यायाधीश मुकेश अवस्थी की अदालत में आरोपी नितिन राणा को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत 10 साल का कठोर कारावास व 50 हजार जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई. जुर्माना न अदा करने पर 6 महीने की अतिरिक्त जेल होगी. वहीं, धारा 366 के तहत 2 साल का कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना न अदा करने पर 2 महीने का अतिरिक्त कारावास होगा. दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी.
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