ऊना: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 1.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, जुर्माना की राशि नहीं देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास में रहना होगा. विशेष न्यायालय के न्यायाधीश भुवनेश अवस्थी ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी निप्पू राम को दोषी करार दिया है. कोर्ट दोषी को 20 साल कठोर कारावास और 1.10 लाख रुपये जुर्माना देने की सजा सुनाई है. जबकि जुर्माना नहीं अदा करने पर नियमानुसार दोषी को अतिरिक्त करावास भुगतना होगा. रेप मामले को दोषी बिहार के बेतिया जिले के नरकटियागंज का रहने वाला है.
जिला न्यायवादी एकलव्य ने बताया कि मामला जून 2020 का है. पीड़िता ऊना रेलवे स्टेशन पर परिवार के साथ मजदूरी करने आती थी. यहीं पर निप्पू राम मिस्त्री का काम करता था. काम के दौरान ही उसने पीड़िता का मोबाइल नंबर लेकर बातचीत करना शुरू कर दिया. इसी बीच 24 जून 2020 को निप्पू राम ने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर उसे अपने किराए के कमरे पर बुलाया. जहां निप्पू ने पीड़िता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए.
जिला न्यायवादी एकलव्य ने बताया कि विशेष न्यायाधीश भुवनेश अवस्थी ने निप्पू राम को आईपीसी की धारा 366 ए के तहत दोषी करार देते हुए 4 वर्ष का साधारण कारावास भुगतने और 10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई. जुर्माना अदा नहीं करने की सूरत में दोषी को 2 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. जबकि पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दोषी को 20 साल का कठोर कारावास भुगतान होगा, वहीं एक लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा. जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
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