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पॉलिथीन इस्तेमाल करने पर विभाग हुआ सख्त, दुकानदारों के काटे चालान

विभाग के अधिकारियों ने साफ किया है कि प्रतिबंधित पॉलिथीन का प्रयोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जिला में प्रतिबंधित पॉलिथीन का प्रयोग करने पर उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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Published : Dec 16, 2020, 3:17 PM IST

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ऊना: जिला में प्रतिबंधित पॉलिथीन का प्रयोग करने पर जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. विभाग ने दुकानदारों के चालान काटने शुरू कर दिए हैं.

विभाग के अधिकारियों ने साफ किया है कि प्रतिबंधित पॉलिथीन का प्रयोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जिला में प्रतिबंधित पॉलिथीन का प्रयोग करने पर उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

इसके लिए विभाग ने चालान की प्रक्रिया शुरू कर दी है. दिसंबर महीने में अभी तक विभाग ने आठ दुकानदारों के चालान किए हैं. विभाग के अधिकारियों ने साफ किया है कि सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार पॉलिथीन का प्रयोग करना बिल्कुल प्रतिबंधित है. अगर ऐसा करता हुआ कोई भी व्यक्ति और दुकानदार पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

विभाग ने कहा कि प्रतिबंधित पॉलिथीन के अलावा अन्य पॉलिथीन के निष्पादन के लिए भी कलेक्शन सेंटर बनाए गए हैं. लोग वहां जाकर अपना पॉलिथीन जमा करवा सकते हैं, जिसके लिए नगर परिषद कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है, लेकिन प्रतिबंधित पॉलिथीन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए.

वीडियो

इसके लिए जिला भर के अधिकारियों को जिला कार्यालय की तरफ से निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं. डीएफएससी ऊना विजय सिंह हमलाल ने बताया कि प्रतिबंधित पॉलिथीन की कार्रवाई के तहत दिसंबर माह में अभी तक 8 चालान किए गए हैं. इस दौरान 6500 रुपये जुर्माना वसूला गया है. इस पर भविष्य में कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सभी अधिकारियों को जिला भर में इसके लिए कड़े निर्देश जारी किए गए हैं.

ऊना: जिला में प्रतिबंधित पॉलिथीन का प्रयोग करने पर जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. विभाग ने दुकानदारों के चालान काटने शुरू कर दिए हैं.

विभाग के अधिकारियों ने साफ किया है कि प्रतिबंधित पॉलिथीन का प्रयोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जिला में प्रतिबंधित पॉलिथीन का प्रयोग करने पर उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

इसके लिए विभाग ने चालान की प्रक्रिया शुरू कर दी है. दिसंबर महीने में अभी तक विभाग ने आठ दुकानदारों के चालान किए हैं. विभाग के अधिकारियों ने साफ किया है कि सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार पॉलिथीन का प्रयोग करना बिल्कुल प्रतिबंधित है. अगर ऐसा करता हुआ कोई भी व्यक्ति और दुकानदार पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

विभाग ने कहा कि प्रतिबंधित पॉलिथीन के अलावा अन्य पॉलिथीन के निष्पादन के लिए भी कलेक्शन सेंटर बनाए गए हैं. लोग वहां जाकर अपना पॉलिथीन जमा करवा सकते हैं, जिसके लिए नगर परिषद कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है, लेकिन प्रतिबंधित पॉलिथीन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए.

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इसके लिए जिला भर के अधिकारियों को जिला कार्यालय की तरफ से निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं. डीएफएससी ऊना विजय सिंह हमलाल ने बताया कि प्रतिबंधित पॉलिथीन की कार्रवाई के तहत दिसंबर माह में अभी तक 8 चालान किए गए हैं. इस दौरान 6500 रुपये जुर्माना वसूला गया है. इस पर भविष्य में कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सभी अधिकारियों को जिला भर में इसके लिए कड़े निर्देश जारी किए गए हैं.

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