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फूड एंड सेफ्टी कमिश्नर ने चिंतपूर्णी व्यापार मंडल के साथ की बैठक, नियमों के बारे में किया जागरुक - Food and Safety department una news

चिंतपूर्णी व्यापार मंडल और स्थानीय दुकानदारों के साथ फूड एंड सेफ्टी कमिश्नर जगदीश धीमान ने बैठक की. जगदीश धीमान ने फूड एंड सप्लाई विभाग की ओर से सरकार के नियमों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया. उन्होंने बताया कि 12 लाख से कम कारोबार करने वालों के लिए सरकार ने एक साल के लिए सौ रूपये फीस और 12 लाख से ऊपर की बिक्री करने वाले दुकानदारों को 2,000 रुपये फीस जमा कराकर लाइसेंस बनाना होगा.

Food and Safety Commissioner holds meeting with Chintpurni traders union
फूड एंड सेफ्टी कमिशनर ने चिंतपूर्णी व्यापार मंडल के साथ की बैठक
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Published : Mar 13, 2021, 9:03 AM IST

चिंतपूर्णी/ऊना: फूड एंड सेफ्टी कमिश्नर जगदीश धीमान ने चिंतपूर्णी व्यापार मंडल और स्थानीय दुकानदारों के साथ बैठक की. कमिश्नर जगदीश धीमान ने व्यापारियों को खाद्य वस्तुएं की जांच के बारे में जानकारी दी.

कमिश्नर जगदीश धीमान ने कहा कि सरकार ने दुकानों पर सैंपल भरने की तीन कैटेगरी बनाई है. पहली कैटेगरी में यदि दुकान पर किसी खाद्य वस्तु में कीड़े पाए जाते हैं, तो सैंपल भरने पर कोर्ट में भुगतान होगा. दूसरी कैटेगरी में सैंपल भरने पर एडीएम ऊना सुनावाई करेंगे. तीसरी कैटेगरी में फूड एंड सप्लाई विभाग कार्रवाई करेगा.

तलाई के लिए इस्तेमाल किया हुआ तेल खरीदेगा विभाग

दुकानों में रखे पैकेट, सामान पर कंपनी का लोगो होना जरूरी है. ढाबे पर पकौड़े, समोसे, पूरी और अन्य चीजों की तलाई केवल दो बार ही तेल में करनी चाहिए. इसके बाद इस तेल को दुकानदार को अपने पास जमा करके रखना होगा. बाद में 30 रुपये लीटर के हिसाब से तीन महीने बाद फूड एंड सप्लाई विभाग दुकानों से ले जाएगा.

लाइसेंस बनवाने की दी जानकारी

इसके अलावा जगदीश धीमान ने फूड एंड सप्लाई विभाग की ओर से सरकार के नियमों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया. उन्होंने बताया कि 12 लाख से कम कारोबार करने वालों के लिए सरकार ने एक साल के लिए सौ रूपये फीस और 12 लाख से ऊपर की बिक्री करने वाले दुकानदारों को 2,000 रुपये फीस जमा कराकर लाइसेंस बनाना होगा. यह लाइसेंस लोक मित्र केंद्र में भी बनाया जा सकता है.

पढ़ें: वैक्सीन लगवाने के बाद भी महिला डॉक्टर हुई कोरोना पॉजिटिव, क्षेत्रीय अस्पताल सोलन का है मामला

पढ़ें: हिमाचल में निजी स्कूलों पर नकेल कसेगी सरकार, कैबिनेट में चर्चा के बाद आएगा विधेयक

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कमिश्नर जगदीश धीमान ने कहा कि सरकार ने दुकानों पर सैंपल भरने की तीन कैटेगरी बनाई है. पहली कैटेगरी में यदि दुकान पर किसी खाद्य वस्तु में कीड़े पाए जाते हैं, तो सैंपल भरने पर कोर्ट में भुगतान होगा. दूसरी कैटेगरी में सैंपल भरने पर एडीएम ऊना सुनावाई करेंगे. तीसरी कैटेगरी में फूड एंड सप्लाई विभाग कार्रवाई करेगा.

तलाई के लिए इस्तेमाल किया हुआ तेल खरीदेगा विभाग

दुकानों में रखे पैकेट, सामान पर कंपनी का लोगो होना जरूरी है. ढाबे पर पकौड़े, समोसे, पूरी और अन्य चीजों की तलाई केवल दो बार ही तेल में करनी चाहिए. इसके बाद इस तेल को दुकानदार को अपने पास जमा करके रखना होगा. बाद में 30 रुपये लीटर के हिसाब से तीन महीने बाद फूड एंड सप्लाई विभाग दुकानों से ले जाएगा.

लाइसेंस बनवाने की दी जानकारी

इसके अलावा जगदीश धीमान ने फूड एंड सप्लाई विभाग की ओर से सरकार के नियमों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया. उन्होंने बताया कि 12 लाख से कम कारोबार करने वालों के लिए सरकार ने एक साल के लिए सौ रूपये फीस और 12 लाख से ऊपर की बिक्री करने वाले दुकानदारों को 2,000 रुपये फीस जमा कराकर लाइसेंस बनाना होगा. यह लाइसेंस लोक मित्र केंद्र में भी बनाया जा सकता है.

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