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कोविड नियम न मानने पर 5000 रुपये जुर्माना, FIR होगी दर्ज: डीसी ऊना

डीसी ऊना राघव शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक का आयोजन किया. डीसी ने बताया कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार ने अब खुली जगह पर होने वाले आयोजनों में भी 200 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है. डीसी राघव शर्मा ने कहा कि कोविड की रोकथाम के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालना न करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी.

डीसी राघव शर्मा
डीसी राघव शर्मा
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Published : Nov 25, 2020, 5:34 PM IST

ऊना: डीसी ऊना राघव शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक का आयोजन किया. इस बैठक में एसपी अर्जित सेन ठाकुर, जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ. अजय अत्री, समस्त एसडीएम व डीएसपी, एसएचओ, तहसीलदार और नायब तहसीलदार शामिल हुए. डीसी ने बताया कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार ने अब खुली जगह पर होने वाले आयोजनों में भी 200 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है.

200 लोगों को बुलाने की इजाजत

डीसी राघव शर्मा ने कहा पहले बंद जगह पर होने वाले आयोजनों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ 100 लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत दी थी, लेकिन अब प्रदेश सरकार ने खुली जगह पर होने वाले आयोजनों के लिए भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ 200 लोगों को बुलाने की ही इजाजत दी है.

आयोजक को होगा जुर्माना

साथ ही सभी आयोजनों की पहले से एसडीएम या थाने में जानकारी देनी होगी. यह जिम्मेदारी आयोजक की होगी. सामूहिक भोज में डिस्पोजेबल गिलास व पत्तल का ही इस्तेमाल करना होगा. भोजन बनाने वालों या परोसने वालों का 96 घंटे पहले कोविड टेस्ट करवाना जरूरी होंगा. आयोजन संबंधित नियमों की अवेहलना करने पर आयोजक को 5000 रुपये जुर्माना किया जाएगा और एफआईआर दर्ज की जाएगी.

रविवार को रहेंगी दुकानें बंद

डीसी ने पंचायतों के प्रधान, पंचायत सचिव, पार्षदों और अन्य अधिकारियों को भी आयोजनों की सूचना जिला प्रशासन के साथ शेयर करने को कहा है. वर्चुअल बैठक में डीसी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अब रविवार के दिन ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सभी बाजार बंद रखने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन इसमें जरूरी चीजों सब्जी, दूध, दवाई, मीट और बार्बर शॉप को खोलने की छूट दी जाएगी.

एफआईआर होगी दर्ज

डीसी राघव शर्मा ने कहा कि कोविड की रोकथाम के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालना न करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी. इसके लिए सभी एसडीएम, डीएसपी, एसएचओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खंड चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला निगरानी अधिकारी सहित संबंधित एसडीएम की ओर से नियुक्त सेक्टर अधिकारियों को अधिकृत किया गया है.

फ्लाइंग स्क्वायड गठित करने के निर्देश

राघव शर्मा ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि टीम बनाकर फील्ड में निकलें और नियम न मानने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें. साथ ही उन्होंने फ्लाइंग स्क्वायड गठित करने को कहा है. सभी एसडीएम को व्यापार मंडलों और अन्य आयोजकों के साथ बैठकें कर नए दिशा-निर्देशों के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं.

रेल यात्रियों के टिकट ही पास

डीसी ने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार ने जिला कांगड़ा, मंडी, शिमला और कुल्लू में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है. ऐसे में ट्रेन से ऊना आने वाले यात्रियों को इन जिलों में जाने के लिए नाइट कर्फ्यू के दौरान रेल टिकट ही पास के रूप में मान्य होगी. ऐसे में सभी सवारियां अपना सफर पूरा होने तक अपने-अपने टिकट संभाल कर रखें. इस दौरान अधिकारियों की ओर से कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए.

ऊना: डीसी ऊना राघव शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक का आयोजन किया. इस बैठक में एसपी अर्जित सेन ठाकुर, जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ. अजय अत्री, समस्त एसडीएम व डीएसपी, एसएचओ, तहसीलदार और नायब तहसीलदार शामिल हुए. डीसी ने बताया कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार ने अब खुली जगह पर होने वाले आयोजनों में भी 200 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है.

200 लोगों को बुलाने की इजाजत

डीसी राघव शर्मा ने कहा पहले बंद जगह पर होने वाले आयोजनों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ 100 लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत दी थी, लेकिन अब प्रदेश सरकार ने खुली जगह पर होने वाले आयोजनों के लिए भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ 200 लोगों को बुलाने की ही इजाजत दी है.

आयोजक को होगा जुर्माना

साथ ही सभी आयोजनों की पहले से एसडीएम या थाने में जानकारी देनी होगी. यह जिम्मेदारी आयोजक की होगी. सामूहिक भोज में डिस्पोजेबल गिलास व पत्तल का ही इस्तेमाल करना होगा. भोजन बनाने वालों या परोसने वालों का 96 घंटे पहले कोविड टेस्ट करवाना जरूरी होंगा. आयोजन संबंधित नियमों की अवेहलना करने पर आयोजक को 5000 रुपये जुर्माना किया जाएगा और एफआईआर दर्ज की जाएगी.

रविवार को रहेंगी दुकानें बंद

डीसी ने पंचायतों के प्रधान, पंचायत सचिव, पार्षदों और अन्य अधिकारियों को भी आयोजनों की सूचना जिला प्रशासन के साथ शेयर करने को कहा है. वर्चुअल बैठक में डीसी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अब रविवार के दिन ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सभी बाजार बंद रखने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन इसमें जरूरी चीजों सब्जी, दूध, दवाई, मीट और बार्बर शॉप को खोलने की छूट दी जाएगी.

एफआईआर होगी दर्ज

डीसी राघव शर्मा ने कहा कि कोविड की रोकथाम के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालना न करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी. इसके लिए सभी एसडीएम, डीएसपी, एसएचओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खंड चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला निगरानी अधिकारी सहित संबंधित एसडीएम की ओर से नियुक्त सेक्टर अधिकारियों को अधिकृत किया गया है.

फ्लाइंग स्क्वायड गठित करने के निर्देश

राघव शर्मा ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि टीम बनाकर फील्ड में निकलें और नियम न मानने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें. साथ ही उन्होंने फ्लाइंग स्क्वायड गठित करने को कहा है. सभी एसडीएम को व्यापार मंडलों और अन्य आयोजकों के साथ बैठकें कर नए दिशा-निर्देशों के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं.

रेल यात्रियों के टिकट ही पास

डीसी ने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार ने जिला कांगड़ा, मंडी, शिमला और कुल्लू में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है. ऐसे में ट्रेन से ऊना आने वाले यात्रियों को इन जिलों में जाने के लिए नाइट कर्फ्यू के दौरान रेल टिकट ही पास के रूप में मान्य होगी. ऐसे में सभी सवारियां अपना सफर पूरा होने तक अपने-अपने टिकट संभाल कर रखें. इस दौरान अधिकारियों की ओर से कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए.

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