ऊनाः कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच जिला प्रशासन की ओर से लागू की गई पाबंदियां अब ओर भी सख्त होती जा रही हैं. डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत प्रशासन ने जारी किए गए निर्देशों की अवहेलना करते हुए दुकानें खोलने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है. निर्धारित समय या दिनों के अतिरिक्त दुकान खोलने वालों की दुकानें अब 7 दिन के लिए सील होंगी और कानूनी कार्रवाई भी होगी. ऊना राघव शर्मा ने इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिए है.
वहीं, शनिवार को शादी समारोह के दौरान सामूहिक भोज आयोजित करने पर आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि इसी आयोजन में जांच को पहुंचे फ्लाइंग स्क्वायड द्वारा महज औपचारिकता निभाने के चलते सरकारी कर्मचारी को भी नामजद किया गया है. इसके अलावा जिला मुख्यालय के नंगल रोड स्थित एक नामी कारोबारी के खिलाफ भी पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.
'नियम तोड़कर खोली दुकान तो 7 दिन के लिए होगी सील'
कोविड-19 के लगातार बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन की ओर से लागू किए गए प्रतिबंधों को और भी कड़ा किया जा रहा है. हालत यह है कि जिला प्रशासन की ओर से पहले ही 5 दिवसीय सप्ताह का ऐलान करते हुए महज 5 दिन सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक दुकानें खोलने की व्यवस्था बनाई गई है, जबकि शनिवार और रविवार को बाजारों को पूरी तरह बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं.
इसके बावजूद कई स्थानों पर कारोबारियों की ओर से प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ाने की शिकायतें भी मिल रही थी, जिसके चलते जिला प्रशासन ने आदेशों को कुछ बदलाव के साथ नए सिरे से जारी करते हुए निर्धारित समय से ज्यादा और तय किए गए.
नियमों की अवहेलना करने वाले के खिलाफ होगी कार्रवाई
डीसी राघव शर्मा ने कहा है कि संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से कुछ पाबंदियां लागू की गई हैं और इनकी नियमों अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. नियमों को ताक पर रखकर दुकानें खोलने वालों की दुकानें 7 दिनों तक सील की जाएगी, जबकि नियम तोड़ने के आरोप में शादी समारोह को लेकर पहली एफआईआर दर्ज कर ली गई है.
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