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ऊना के चार वार्ड बने कंटेनमेंट जोन, एक हॉटस्पॉट सूची से हुआ बाहर

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Published : Aug 8, 2020, 1:01 PM IST

हरोली और ऊना की पंचायतों में कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के आदेश जारी किए गए है. डीसी ऊना संदीप कुमार ने बताया कि कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए क्षेत्रों में तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक कर्फ्यू में ढील नहीं दी जाएगी.

डीसी ऊना संदीप कुमार
डीसी ऊना संदीप कुमार

ऊना: हरोली की पंचायत ढेड़ा व हलेड़ा बिलना और ऊना की पंचायत लोअर देहलां में कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के आदेश जारी किए गए है.

डीसी ऊना संदीप कुमार ने बताया कि यह आदेश कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जारी किए गए हैं. उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए क्षेत्रों में तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक कर्फ्यू में ढील नहीं दी जाएगी.

इन क्षेत्रों को बनाया गया कंटेनमेंट जोन
डीसी ऊना संदीप कुमार ने बताया कि पंचायत बढेहड़ा के वार्ड नंबर 1 में कुठियाला मोहल्ला, हलेड़ा बिलना के वार्ड नंबर 4 में उत्तर की ओर परगन सिंह के घर से दक्षिण की ओर हरमेश सिंह के घर तक के क्षेत्र, ग्राम पंचायत लोअर देहलां के वार्ड नंबर 5 में परकाशी देवी के घर से कुलभूषण के घर तक (नौ घरों) और वार्ड नंबर 6 में तृप्ता पत्नी सोमनाथ के घर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.

यह क्षेत्र रहेंगे बफर जोन
डीसी ने बताया कि ग्राम बढेहड़ा के वार्ड नंबर 1 के बचे हुए मोहल्लों और पंचायत हलेड़ा बिलना के वार्ड नंबर 4 के बचे हुए क्षेत्र, ग्राम पंचायत लोअर देहलां के वार्ड नंबर 5 में सुधीर के घर से ज्ञान चंद के घर तक और देहलां के ही वार्ड नंबर 6 में कृष्ण देवी के घर से विजय कुमार के घर तक के क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है.

नगर पंचायत गगरेट का वार्ड नंबर 4 हुआ हॉटस्पॉट सूची से बाहर
डीसी ऊना संदीप कुमार ने बताय कि नगर पंचायत गगरेट के वार्ड नंबर 4 स्थित जोगिन्द्र नगर में ऊषा देवी के घर से विपन के घर तक के क्षेत्र को ऊना के हॉटस्पॉट क्षेत्रों की सूची से बाहर करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं.

उन्होंने बताया कि नगर पंचायत गगरेट के वार्ड नंबर 4 में कोरोना संक्रमण का पॉजिटिव मामला आने पर इसे 19 जुलाई को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था. इसके बाद संक्रमिक के संपर्क में आये लोगों के टेस्ट करने पर कोई भी नया मामला न आने के पर अब इसे क्षेत्र को हॉटस्पॉट सूची से बाहर करने का निर्णय लिया गया है.

डीसी ने बताया कि 8 अगस्त से अब यहां भी कर्फ्यू में ढील दी जाएगी जबकि एक्टिव केस फाइंडिंग की प्रक्रिया 28 दिनों की अवधि पूर्ण होने तक जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार की ओर से समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं हिदायतों की अनुपालना होना अवश्यक है.

ये भी पढ़ें: किसानों की आय बढ़ाने के लिए होगी प्राकृतिक खेती की सर्टिफिकेशनः वीरेंद्र कंवर

ऊना: हरोली की पंचायत ढेड़ा व हलेड़ा बिलना और ऊना की पंचायत लोअर देहलां में कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के आदेश जारी किए गए है.

डीसी ऊना संदीप कुमार ने बताया कि यह आदेश कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जारी किए गए हैं. उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए क्षेत्रों में तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक कर्फ्यू में ढील नहीं दी जाएगी.

इन क्षेत्रों को बनाया गया कंटेनमेंट जोन
डीसी ऊना संदीप कुमार ने बताया कि पंचायत बढेहड़ा के वार्ड नंबर 1 में कुठियाला मोहल्ला, हलेड़ा बिलना के वार्ड नंबर 4 में उत्तर की ओर परगन सिंह के घर से दक्षिण की ओर हरमेश सिंह के घर तक के क्षेत्र, ग्राम पंचायत लोअर देहलां के वार्ड नंबर 5 में परकाशी देवी के घर से कुलभूषण के घर तक (नौ घरों) और वार्ड नंबर 6 में तृप्ता पत्नी सोमनाथ के घर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.

यह क्षेत्र रहेंगे बफर जोन
डीसी ने बताया कि ग्राम बढेहड़ा के वार्ड नंबर 1 के बचे हुए मोहल्लों और पंचायत हलेड़ा बिलना के वार्ड नंबर 4 के बचे हुए क्षेत्र, ग्राम पंचायत लोअर देहलां के वार्ड नंबर 5 में सुधीर के घर से ज्ञान चंद के घर तक और देहलां के ही वार्ड नंबर 6 में कृष्ण देवी के घर से विजय कुमार के घर तक के क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है.

नगर पंचायत गगरेट का वार्ड नंबर 4 हुआ हॉटस्पॉट सूची से बाहर
डीसी ऊना संदीप कुमार ने बताय कि नगर पंचायत गगरेट के वार्ड नंबर 4 स्थित जोगिन्द्र नगर में ऊषा देवी के घर से विपन के घर तक के क्षेत्र को ऊना के हॉटस्पॉट क्षेत्रों की सूची से बाहर करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं.

उन्होंने बताया कि नगर पंचायत गगरेट के वार्ड नंबर 4 में कोरोना संक्रमण का पॉजिटिव मामला आने पर इसे 19 जुलाई को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था. इसके बाद संक्रमिक के संपर्क में आये लोगों के टेस्ट करने पर कोई भी नया मामला न आने के पर अब इसे क्षेत्र को हॉटस्पॉट सूची से बाहर करने का निर्णय लिया गया है.

डीसी ने बताया कि 8 अगस्त से अब यहां भी कर्फ्यू में ढील दी जाएगी जबकि एक्टिव केस फाइंडिंग की प्रक्रिया 28 दिनों की अवधि पूर्ण होने तक जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार की ओर से समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं हिदायतों की अनुपालना होना अवश्यक है.

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