सोलन: जिला सोलन में पहले सप्ताह में दो ही दिन दुकानें खोलने के आदेश थे, लेकिन अब उपायुक्त सोलन द्वारा जिला में 3 दिन तक दुकानदारों को दुकान खोलने के आदेश दे दिए हैं. जिला दंडाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने आदेश जारी कर कोविड-19 के दृष्टिगत कर्फ्यू ढील के समय जिला में सभी दुकानों को ‘क’, ‘ख’ व ‘ग’ श्रेणी में विभाजित किया है. यह फैसला लोगों की आवश्यकताओं के देखते हुए लिया गया है.
इन आदेशों के अनुसार जिला सोलन में सभी दुकानें निश्चित समय सारिणी के आधार पर अब सप्ताह में तीन दिन खोली जा सकेंगी. सभी दुकानों को खोलने का समय सुबह 8 बजे से सांय 4 बजे तक रहेगा. दवाई व चशमे की दुकानें सुबह 8 बजे से सांय 5 बजे तक खुली रह सकेंगी.
ये दुकानें जिला में खुलेगी पूरे सप्ताह,आदेशों की करनी होगी पालना
आदेशों के अनुसार ‘क’ श्रेणी के तहत दवा, चशमा, फल, सब्जी, दूध, किराना, मिठाई व हलवाई की दुकानें, रेस्तरां, ढाबा, बेकर्स एवं पिज्जा शॉप्स, वाहन गैराज, कार्यशाला, कार वॉशिंग, ड्राई क्लीनर्स एवं वॉशर मैन की दुकानें सप्ताह में प्रतिदिन खुली रहेंगी. मिठाई व हलवाई की दुकानें, रेस्तरां, ढाबा, पिज्जा शॉप्स को केवल कांउटर बिक्री व होम डिलीवरी की अनुमति होगी. इन दुकानों के भीतर बैठकर खान-पान की अनुमति नहीं होगी.
सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेगी ये दुकानें
आदेशों के अनुसार ‘ख’ श्रेणी के तहत हार्डवेयर, पेंट, सैनिटरी, लोहा, साइकिल, बिजली उपकरण, इलैक्ट्रॉनिक्स, रिपेयर एवं स्पेयर की दुकानें, फोटोग्राफर एवं वीडियोग्राफर, बर्तन व क्रॉकरी की दुकानें, प्रिटिंग प्रैस, फ्लैक्स, किताबें, स्टेशनरी, रबड़ स्टैंप, मोबाइल एवं कंप्यूटर की दुकानें, रिपेयर की दुकानें, घड़ी की दुकानें, गिफ्ट् शॉप्स, फूल विक्रय करने वाली दुकानें सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को सुबह 8 बजे से सांय 4 बजे तक खोली जा सकेंगी.
मंगलवार, वीरवार और शनिवार को जिला में खुलेगी ये दुकानें
आदेशों के अनुसार ‘ग’ श्रेणी के तहत रेडीमेड गारमेंटस की दुकानें, कपड़े, जूते, चप्पल, फर्नीचर की दुकानें, बैग, सूटकेस की दुकानें, आभूषण की दुकानें, बुटीक, दर्जी व रंगदार की दुकानें, कंबल, चादर, पर्दें, गद्दे की दुकानें, मनियारी व कॉस्मेटिक्स की दुकानें, कबाड़ी व सभी प्रकार के जनरल स्टोर एवं दुकानें जो उपरोक्त श्रेणी में नहीं दर्शाई गई हैं, मंगलवार, वीरवार व शनिवार को सुबह 8 बजे से सांय 4 बजे तक खोली जा सकेंगी.
‘क’ श्रेणी में अंकित सभी प्रकार की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें रविवार को बंद रहेंगी. जिला में जो दुकानें नगर परिषद अथवा कैंटोनमेंट बोर्ड एवं नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित हैं, को खोलने का आधार दुकान में मुख्य रूप से उपलब्ध उत्पाद के अनुरूप होगा. नगर परिषद सोलन में स्थित सभी मार्केट परिसर उपरोक्त श्रेणियों के आधार पर ही खुलेंगे.
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