सोलन : निजी भूमि पर जबरन बिजली ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के मामले में अनिल अंबानी समेत 6 कंपनियों के 50 निदेशकों के खिलाफ नालागढ़ थाना में FIR दर्ज करने के आदेश जारी हुए हैं. यह आदेश रविवार को नालागढ़ CJM कपिल शर्मा की अदालत ने नालागढ़ के शिकायतकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
कंपनियों ने सोलन जिले के नालागढ़ क्षेत्र के पढ़याणा, बैरछा, कुलहाडी, रामपुर और अन्य गांव के तहत बिना अधिग्रहण, बिना उचित मुआवजे अदा किए और गैरकानुनी तरीके से बिजली की ट्रांसमिशन लाइन बिछाई दी है.
बता दें कि 2015 में बिलासपुर और मंडी जिले में बिजली ट्रांसमिशन लाइन बिछाने वाली इन कंपनियों पर केस दर्ज हो चुका है. कुल्लू के सैंज घाटी के 29 लोगों की जमीन पर जबरन बिजली ट्रांसमिशन लाइन के टावर लगाने, जुलाई 2019 भुंतर थाना में रिलांयस एनर्जी लिमिटेड के चेयरमैन अनिल अंबानी सहित 6 कंपनियों के 50 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज हो चुका है.
यह आदेश प्रदेश के जिला सोलन के नालागढ़ क्षेत्र के तहत करीब 10 प्रभावित किसानों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए थे. अनिल अंबानी व अन्य सहयोगी कंपनियों ने प्रभावित किसानों को उनके मकानों, दुकानों, जमीनों और पशु शालाओं का मुआवजा नहीं दिया है. वहीं, इस सबंध में डिप्टी कमिश्नर सोलन के साथ तीन प्रभावित जिलों के उपायुक्तों के पास कोई भी रिकॉर्ड और दस्तावेज दोषी कंपनियों की ओर से दर्ज नहीं करवाया गया है.