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नालागढ़ में अनिल अंबानी समेत 50 निदेशकों को खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश, जानिए क्या है पूरा मामला

नालागढ़ में जबरन बिजली ट्रांसमिशन लाइन बिछाने पर अनिल अंबानी समेत 6 कंपनियों के 50 निदेशकों के खिलाफ FIR के आदेश, आदेश रविवार को नालागढ़ CJM कपिल शर्मा की अदालत ने नालागढ़ के शिकायतकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए गए.

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Published : Aug 26, 2019, 9:12 AM IST

नालागढ़ में अनिल अंबानी समेत 50 निदेशकों को खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश

सोलन : निजी भूमि पर जबरन बिजली ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के मामले में अनिल अंबानी समेत 6 कंपनियों के 50 निदेशकों के खिलाफ नालागढ़ थाना में FIR दर्ज करने के आदेश जारी हुए हैं. यह आदेश रविवार को नालागढ़ CJM कपिल शर्मा की अदालत ने नालागढ़ के शिकायतकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

कंपनियों ने सोलन जिले के नालागढ़ क्षेत्र के पढ़याणा, बैरछा, कुलहाडी, रामपुर और अन्य गांव के तहत बिना अधिग्रहण, बिना उचित मुआवजे अदा किए और गैरकानुनी तरीके से बिजली की ट्रांसमिशन लाइन बिछाई दी है.

बता दें कि 2015 में बिलासपुर और मंडी जिले में बिजली ट्रांसमिशन लाइन बिछाने वाली इन कंपनियों पर केस दर्ज हो चुका है. कुल्लू के सैंज घाटी के 29 लोगों की जमीन पर जबरन बिजली ट्रांसमिशन लाइन के टावर लगाने, जुलाई 2019 भुंतर थाना में रिलांयस एनर्जी लिमिटेड के चेयरमैन अनिल अंबानी सहित 6 कंपनियों के 50 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज हो चुका है.

FIR against anil ambani
नालागढ़ में अनिल अंबानी समेत 50 निदेशकों को खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश की कॉपी.

यह आदेश प्रदेश के जिला सोलन के नालागढ़ क्षेत्र के तहत करीब 10 प्रभावित किसानों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए थे. अनिल अंबानी व अन्य सहयोगी कंपनियों ने प्रभावित किसानों को उनके मकानों, दुकानों, जमीनों और पशु शालाओं का मुआवजा नहीं दिया है. वहीं, इस सबंध में डिप्टी कमिश्नर सोलन के साथ तीन प्रभावित जिलों के उपायुक्तों के पास कोई भी रिकॉर्ड और दस्तावेज दोषी कंपनियों की ओर से दर्ज नहीं करवाया गया है.

सोलन : निजी भूमि पर जबरन बिजली ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के मामले में अनिल अंबानी समेत 6 कंपनियों के 50 निदेशकों के खिलाफ नालागढ़ थाना में FIR दर्ज करने के आदेश जारी हुए हैं. यह आदेश रविवार को नालागढ़ CJM कपिल शर्मा की अदालत ने नालागढ़ के शिकायतकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

कंपनियों ने सोलन जिले के नालागढ़ क्षेत्र के पढ़याणा, बैरछा, कुलहाडी, रामपुर और अन्य गांव के तहत बिना अधिग्रहण, बिना उचित मुआवजे अदा किए और गैरकानुनी तरीके से बिजली की ट्रांसमिशन लाइन बिछाई दी है.

बता दें कि 2015 में बिलासपुर और मंडी जिले में बिजली ट्रांसमिशन लाइन बिछाने वाली इन कंपनियों पर केस दर्ज हो चुका है. कुल्लू के सैंज घाटी के 29 लोगों की जमीन पर जबरन बिजली ट्रांसमिशन लाइन के टावर लगाने, जुलाई 2019 भुंतर थाना में रिलांयस एनर्जी लिमिटेड के चेयरमैन अनिल अंबानी सहित 6 कंपनियों के 50 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज हो चुका है.

FIR against anil ambani
नालागढ़ में अनिल अंबानी समेत 50 निदेशकों को खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश की कॉपी.

यह आदेश प्रदेश के जिला सोलन के नालागढ़ क्षेत्र के तहत करीब 10 प्रभावित किसानों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए थे. अनिल अंबानी व अन्य सहयोगी कंपनियों ने प्रभावित किसानों को उनके मकानों, दुकानों, जमीनों और पशु शालाओं का मुआवजा नहीं दिया है. वहीं, इस सबंध में डिप्टी कमिश्नर सोलन के साथ तीन प्रभावित जिलों के उपायुक्तों के पास कोई भी रिकॉर्ड और दस्तावेज दोषी कंपनियों की ओर से दर्ज नहीं करवाया गया है.

Intro:नालागढ़ः निजी भूमि पर बिजली ट्रांसमिशन लाइन जबरन बिछाने के मामले में
अनिल अंबानी समेत 6 कंपनियों के 50 निदेशकों के खिलाफ जिला सोलन के थाना
नालागढ़ में एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी हुए है। यह आदेश रविवार को
नालागढ़ सीजेएम कपिल शर्मा की अदालत ने जिला सोलन नालागढ़ के
शिकायतकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए थाना नालागढ़ में केस दर्ज
करने के आदेश दिए। कंपनियों ने जिला सोलन के नालागढ क्षेत्र के पढ़याणा,
बैरछा, कुलहाडी, रामपुर व अन्य गांव के तहत बिना अधिग्रहण, बिना उचित
मुआवजे अदा किए व गैरकानुनी तरीके से बिजली की ट्रांसमिशन लाईन बिछाई थी।
Body:गौरतलब रहे कि इससे पूर्व बिलासपुर जिले में वर्ष 2015 व मंडी के गोहर
थाने में भी इन्ही सभी पर केस दर्ज किया जा चुका है।
कुल्लू के सैंज घाटी के 29 लोगों की जमीन पर जबरन बिजली के ट्रांसमिशन
लाइन के टावर लगाने व जुलाई 2019 भुंतर थाना में रिलांयस एनर्जी लिमिटेड
के चेयरमैन अनिल अंबानी सहित छह कंपनियों के 50 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर
विभिन्न धाराओँ के तहत मामला दर्ज हो चुका है। यह आदेश प्रदेश के जिला
सोलन के नालागढ क्षेत्र के तहत करीब 10 प्रभावित किसानो की याचिका पर
सुनवाई करते हुए दिए। अनिल अंबानी व अन्य सहयोगी कंपनियों ने प्रभावित
किसानों को उनके मकानों, दुकानों, जमीनों और पशु शालाओं का मुआवजा नहीं
दिया वहीं इस संबंध में में डिप्टी कमिश्नर सोलन व तीन अन्यों प्रभावित
जिलों के उपायुकतों के पास कोई भी रिकॉर्ड या दस्तावेज दोषी कंपनी की ओर
से नही करवाया गया है।Conclusion:
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