ETV Bharat / state

फार्मा उद्योगों में बायोमेट्रिक मशीनों से नहीं लगेगी हाजिरी, कर्मचारियों का करना होगा स्वास्थ्य बीमा

प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन सहित सोलन जिले में अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित फार्मा उद्योगों में कर्मचारियों की हाजिरी बायोमेट्रिक मशीन से नहीं लगेगी. उद्योगों में कर्मचारियों की हाजिरी मैनुअल लगेगी

Ban on biometric machines in pharma industries
कोविड-19
author img

By

Published : Apr 22, 2020, 12:26 PM IST

Updated : Apr 22, 2020, 5:54 PM IST

सोलन: उद्योग अपनी सुविधा के अनुसार रजिस्टर या फिर कम्प्यूटर पर कर्मचारियों की हाजिरी लगा सकते हैं. जिला दंडाधिकारी केसी चमन ने सोलन के उद्योगों के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) तय कर दी. उद्योगों में कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा को भी अनिवार्य किया गया.

सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य

यह सुनिश्चित बनाया जाएगा कि कैफेटेरिया एवं कैंटीन में कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन करें. एक टेबल पर 2 ही कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था होगी. जहां तक संभव हो नष्ट हो सकने वाली (डिस्पोजेबल) प्लेट इत्यादि प्रयोग करने का प्रयास किया जाना चाहिए. यदि स्टील के बर्तन उपयोग में लाए जा रहे है, तो इन्हें गर्म पानी एवं डिटर्टें के साथ अच्छी प्रकार से धोकर प्रयोग से पूर्व सुखाया जाना चाहिए. भोजन इत्यादि केवल उन्हीं कैंटीन कर्मी परोसे जिन्होंने दस्ताने एवं मास्क पहने हों. कैंटीन परिसर में प्रवेश एवं निकासी द्वार पर साबुन के साथ हाथ धोने का प्रावधान अनिवार्य किया जाए.

वीडियो
2 शिफ्टों में 1 घंटे का होगा अंतराल

कार्यस्थल पर 2 शिफ्टों के मध्य एक घंटे का अंतराल होना चाहिए. कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण से युक्त व्यक्ति के लिए चिकित्सा सहायता प्राप्त होने तक अलग कक्ष का प्रावधान होना चाहिए. लिफ्ट के स्थान पर सीढिय़ों का प्रयोग करने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए. पान, गुटखा, तम्बाकू व च्यूइंगम इत्यादि के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. सार्वजनिक स्थलों पर थूकना इत्यादि भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। गैर-आवश्यक आगुंतकों का प्रवेश प्रतिबंधित रखना होगा.

कैंटीन 2 बार होगी सेनिटाइज

कैंटीन क्षेत्र को सुबह एवं सायं दैनिक आधार पर सेनिटाइज करना होगा. भोजन के लिए भीड़ न होने देने एवं सोशल डिस्टेंसिंग नियम की अनुपालना के लिए भोजन समयावधि को बढ़ाया जाना चाहिए. कैंटीन मालिक का नियमित अंतराल पर चिकित्सक परीक्षण कराना होगा. कार्यालय, औद्योगिक परिसर एवं संस्थान परिसर के बैठक कक्ष, सम्मेलन हाल, खुला स्थान, प्रवेश द्वार व कैबिन तथा उपकरण एवं लिफ्ट, शौचालय, इत्यादि एवं दीवार तथा अन्य स्थानों को नियमित रूप से कीटाणुरहित बनाया जाना चाहिए.

30 से 40 प्रतिशत लोग ही बैठेंगे वाहन में

इसके अलावा बाहर से आने वाले कामगारों को विशेष परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना होगी. इन वाहनों में कुल क्षमता का 30 से 40 प्रतिशत यात्री ही रखी जाए. परिसरों में प्रवेश करने वाले वाहनों एवं मशीनों को अनिवार्य रूप से स्प्रे के माध्यम से कीटाणुरहित बनाना होगा. कार्यस्थल पर आने-जाने वाले सभी व्यक्तियों की अनिवार्य थर्मल स्कैनिंग की जाए. सभी कर्मियों का अनिवार्य चिकित्सा बीमा होना चाहिए.

ये बोले उपायुक्त

जिला दंडाधिकारी केसी चमन ने बताया कि उद्योगों के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया तय की गई है. उद्योगों में कर्मचारियों की मैनुअल हाजिरी लगेगी. इसके अलावा कर्मचारियों का स्वास्थ्य बीमा करना भी अनिवार्य होगा. इसके अलावा भी उद्योगों को कई कदम उठाने होंगे.

सोलन: उद्योग अपनी सुविधा के अनुसार रजिस्टर या फिर कम्प्यूटर पर कर्मचारियों की हाजिरी लगा सकते हैं. जिला दंडाधिकारी केसी चमन ने सोलन के उद्योगों के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) तय कर दी. उद्योगों में कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा को भी अनिवार्य किया गया.

सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य

यह सुनिश्चित बनाया जाएगा कि कैफेटेरिया एवं कैंटीन में कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन करें. एक टेबल पर 2 ही कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था होगी. जहां तक संभव हो नष्ट हो सकने वाली (डिस्पोजेबल) प्लेट इत्यादि प्रयोग करने का प्रयास किया जाना चाहिए. यदि स्टील के बर्तन उपयोग में लाए जा रहे है, तो इन्हें गर्म पानी एवं डिटर्टें के साथ अच्छी प्रकार से धोकर प्रयोग से पूर्व सुखाया जाना चाहिए. भोजन इत्यादि केवल उन्हीं कैंटीन कर्मी परोसे जिन्होंने दस्ताने एवं मास्क पहने हों. कैंटीन परिसर में प्रवेश एवं निकासी द्वार पर साबुन के साथ हाथ धोने का प्रावधान अनिवार्य किया जाए.

वीडियो
2 शिफ्टों में 1 घंटे का होगा अंतराल

कार्यस्थल पर 2 शिफ्टों के मध्य एक घंटे का अंतराल होना चाहिए. कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण से युक्त व्यक्ति के लिए चिकित्सा सहायता प्राप्त होने तक अलग कक्ष का प्रावधान होना चाहिए. लिफ्ट के स्थान पर सीढिय़ों का प्रयोग करने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए. पान, गुटखा, तम्बाकू व च्यूइंगम इत्यादि के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. सार्वजनिक स्थलों पर थूकना इत्यादि भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। गैर-आवश्यक आगुंतकों का प्रवेश प्रतिबंधित रखना होगा.

कैंटीन 2 बार होगी सेनिटाइज

कैंटीन क्षेत्र को सुबह एवं सायं दैनिक आधार पर सेनिटाइज करना होगा. भोजन के लिए भीड़ न होने देने एवं सोशल डिस्टेंसिंग नियम की अनुपालना के लिए भोजन समयावधि को बढ़ाया जाना चाहिए. कैंटीन मालिक का नियमित अंतराल पर चिकित्सक परीक्षण कराना होगा. कार्यालय, औद्योगिक परिसर एवं संस्थान परिसर के बैठक कक्ष, सम्मेलन हाल, खुला स्थान, प्रवेश द्वार व कैबिन तथा उपकरण एवं लिफ्ट, शौचालय, इत्यादि एवं दीवार तथा अन्य स्थानों को नियमित रूप से कीटाणुरहित बनाया जाना चाहिए.

30 से 40 प्रतिशत लोग ही बैठेंगे वाहन में

इसके अलावा बाहर से आने वाले कामगारों को विशेष परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना होगी. इन वाहनों में कुल क्षमता का 30 से 40 प्रतिशत यात्री ही रखी जाए. परिसरों में प्रवेश करने वाले वाहनों एवं मशीनों को अनिवार्य रूप से स्प्रे के माध्यम से कीटाणुरहित बनाना होगा. कार्यस्थल पर आने-जाने वाले सभी व्यक्तियों की अनिवार्य थर्मल स्कैनिंग की जाए. सभी कर्मियों का अनिवार्य चिकित्सा बीमा होना चाहिए.

ये बोले उपायुक्त

जिला दंडाधिकारी केसी चमन ने बताया कि उद्योगों के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया तय की गई है. उद्योगों में कर्मचारियों की मैनुअल हाजिरी लगेगी. इसके अलावा कर्मचारियों का स्वास्थ्य बीमा करना भी अनिवार्य होगा. इसके अलावा भी उद्योगों को कई कदम उठाने होंगे.
Last Updated : Apr 22, 2020, 5:54 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.