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SOLAN: 9 प्रवासी मजदूरों को गाड़ी से कुचलने के आरोपी चालक की बेल रद्द, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल - himachal pradesh news

हिमाचल के धर्मपुर में 9 प्रवासी मजदूरों को गाड़ी से कुचलने के आरोपी चालक की बेल रद्द कर दी है. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. क्या है मामला पढ़ें पूरी खबर...(9 migrant laborers crushed by car in Dharampur)

9 migrant laborers crushed by car in Dharampur
9 migrant laborers crushed by car in Dharampur
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Published : Mar 27, 2023, 9:27 AM IST

सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के कसौली विधानसभा क्षेत्र के धर्मपुर में सात मार्च को एक इनोवा कार से 9 प्रवासी मजदूरों को कुचलने के मामले में आरोपित चालक की बेल रद्द हो गई है. सेशन कोर्ट की अदालत सोलन ने बेल को रद्द किया है. जिसके बाद सोलन पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. एसपी सोलन वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि सेशन कोर्ट ने धर्मपुर में 9 प्रवासी मजदूरों के कुचलने के मामले में चालक की बेल को रद्द किया है. बेल रद्दा होने के बाद चालक को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया गया है.

बता दें कि पुलिस ने इस मामले में चालक को मिली बेल को सेशन कोर्ट की अदालत में चुनौती दी थी. पुलिस ने इसमें गैर-इरादतन हत्या 304 की धारा को भी साथ जोड़ दिया था. हैरानी की बात यह है कि चालक के पास केवल दोपहिया वाहन चलाने का ही लाइसेंस था. इस पर पुलिस ने उसकी बेल को रद्द करवाने का ग्राऊंड तैयार किया था. बता दें कि 7 मार्च को कालका-शिमला नेशनल हाईवे पर धर्मपुर में एक बेकाबू इनोवा कार ने 9 प्रवासी मजदूरों को कुचल दिया था, जिनमें से 5 की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 4 अन्य घायल हो गए थे. हादसा उस समय हुआ था जब प्रवासी मजदूर अपने काम पर सड़क किनारे पैदल चले हुए थे. फिलहाल सेशन कोर्ट ने आरोपी की बेल रद्द कर दी है.

सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के कसौली विधानसभा क्षेत्र के धर्मपुर में सात मार्च को एक इनोवा कार से 9 प्रवासी मजदूरों को कुचलने के मामले में आरोपित चालक की बेल रद्द हो गई है. सेशन कोर्ट की अदालत सोलन ने बेल को रद्द किया है. जिसके बाद सोलन पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. एसपी सोलन वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि सेशन कोर्ट ने धर्मपुर में 9 प्रवासी मजदूरों के कुचलने के मामले में चालक की बेल को रद्द किया है. बेल रद्दा होने के बाद चालक को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया गया है.

बता दें कि पुलिस ने इस मामले में चालक को मिली बेल को सेशन कोर्ट की अदालत में चुनौती दी थी. पुलिस ने इसमें गैर-इरादतन हत्या 304 की धारा को भी साथ जोड़ दिया था. हैरानी की बात यह है कि चालक के पास केवल दोपहिया वाहन चलाने का ही लाइसेंस था. इस पर पुलिस ने उसकी बेल को रद्द करवाने का ग्राऊंड तैयार किया था. बता दें कि 7 मार्च को कालका-शिमला नेशनल हाईवे पर धर्मपुर में एक बेकाबू इनोवा कार ने 9 प्रवासी मजदूरों को कुचल दिया था, जिनमें से 5 की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 4 अन्य घायल हो गए थे. हादसा उस समय हुआ था जब प्रवासी मजदूर अपने काम पर सड़क किनारे पैदल चले हुए थे. फिलहाल सेशन कोर्ट ने आरोपी की बेल रद्द कर दी है.

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