नाहनः हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में दो साल पहले हुए सड़क हादसे के दोषी को सीजेएम नाहन अदालत ने दो वर्ष कारावास और 3500 रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत में मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी रूमिंद्र बैंस ने की.
12 दिसंबर 2018 को हुआ था हादसा
सहायक जिला न्यायवादी ने बताया कि 12 दिसंबर 2018 को सुरेंद्र कुमार अपने साथी शिव कुमार साथ मोटरसाइकिल पर त्रिलोकपुर आया था. मोटरसाइकिल को हरियाणा के नारायणगढ़ तहसील के पंजलासा का रहने वाला सुरेंद्र कुमार चला रहा था. त्रिलोकपुर से वापिस जाते वक्त जब यह साबू सिलेंडर फैक्टरी के पास पहुंचे, तो सुरेंद्र ने हड़बड़ाहट कर लापरवाही से अचानक मोटर साइकिल की ब्रेक लगा दी.
शिव कुमार की हो गई थी मौत
तेज रफ्तार बाइक की ब्रेक लगते ही दोनों सड़क पर गिर गए. इस हादसे में शिव कुमार के मुंह, सिर और नाक पर गंभीर चोटें आने से उसकी मौत हो गई. लिहाजा कालाअंब पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर सुरेंद्र कुमार के खिलाफ चालान तैयार कर अदालत में पेश किया.
दो साल कारावास और जुर्माने की सजा
सीजेएम नाहन की अदालत ने सभी गवाहों के बयानों, साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दुर्घटना में दोषी पाए गए सुरेंद्र कुमार को दो साल कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है.