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सिंगल यूज प्लास्टिक पर सिरमौर प्रशासन हुआ सख्त, दो दिनों का अल्टीमेटम, नहीं तो होगी कार्रवाई

सिंगल यूज प्लास्टिक पर सिरमौर प्रशासन ने सख्त रूप अख्तियार कर लिया है. प्रशासन ने चेतावनी जारी की है कि दो दिनों के भीतर या तो स्टॉक को वापिस करें या फिर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के हवाले करें. यदि ऐसा नहीं किया, तो नियमों के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

सिंगल यूज प्लास्टिक पर सिरमौर प्रशासन हुआ सख्त
सिंगल यूज प्लास्टिक पर सिरमौर प्रशासन हुआ सख्त
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Published : Jan 16, 2023, 4:32 PM IST

सिंगल यूज प्लास्टिक पर सिरमौर प्रशासन हुआ सख्त.

नाहन: सिरमौर प्रशासन प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर पूरी तरह से सख्त हो गया है. अब प्रशासन किसी भी सूरत में ढिलाई देने के मूड़ में नहीं दिखाई दे रहा है. लिहाजा सख्त कार्रवाई से नॉन वूवन मैन्युफैक्चरर, व्यापारियों सहित रिटेलर्स के साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में बैठक आयोजित की गई. इसकी अध्यक्षता डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम ने दी.

बैठक में प्रशासन ने प्रथम चरण में चेतावनी जारी की है कि दो दिनों के भीतर या तो स्टॉक को वापिस करें या फिर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के हवाले करें. यदि ऐसा नहीं किया, तो नियमों के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर आयोजित जागरूकता बैठक में नॉन वूवन मैन्युफेक्चरर्स, व्यापार मंडल और रिटेलर्स के साथ इस मुद्दे को लेकर विस्तृत चर्चा की गई.

उन्होंने कहा कि बैठक में सभी को अवगत करवाया गया कि प्लास्टिक के सभी बैगस देश सहित पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित है. प्लास्टिक का कोई भी बैग किसी भी जीएसएम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. इसके अलावा नॉन वूवन कैरी बैगस, जो कपड़े की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन होते नहीं है. इसमें पहले 60 जीएसएम का बंद था, लेकिन 1 जनवरी से 80 जीएसएम से नीचे भी सभी नॉन वूवन कैरी बैगस बंद कर दिए गए है. इसको लेकर भी व्यापारियों को जानकारी दी गई.

डीसी सिरमौर ने बताया कि बैठक में हिदायत दी गई कि 60 या फिर 80 जीएसएम से नीचे जितना भी पुराना स्टॉक पड़ा हैं या नया खरीदा गया था, उसे या तो जहां से वह खरीदा गया हैं, उसे वापिस करें या फिर उसे डिकलेयर कर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के हवाले कर दें, ताकि नियमों के मुताबिक इसका निष्पादन किया जा सके और पर्यावरण को कोई नुक्सान न पहुंचे. उन्होंने बताया कि इसके साथ-साथ जो कंपोस्टेबल बैग आ रहे हैं, वह अलाउड हैं. लेकिन उसे लेते समय सतर्कता बरतना भी काफी आवश्यक है कि कौन सा कंपोस्टेबल बैग हैं या कौन सा नहीं.

उन्होंने बताया कि उपमंडल स्तर पर बनाई गई कमेटियों को भी एक्टिवेट किया जाएगा. इसके अलावा दो दिनों तक निरीक्षण किया जाएगा और यदि 80 जीएसएम से नीचे मेटिरियल पाया जाता है, तो उसे जब्त कर उसका निष्पादन किया जाएगा. डीसी सिरमौर ने दो टूक शब्दों में चेतावनी जारी करते हुए कहा कि प्रथम चरण में चेतावनी जारी की जा रही है, लेकिन दूसरे चरण में यदि प्रतिबंधित बैग्स पाए जाते हैं, तो उसका नियमों के तहत चालान किया जाएगा. इसमें किसी भी सूरत में ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी.

ये भी पढ़ें: Bharat Jodo Yatra in Himachal: हिमाचल में 24 KM चलेगी यात्रा, नूरपुर के लिए रवाना हुए CM सुक्खू

सिंगल यूज प्लास्टिक पर सिरमौर प्रशासन हुआ सख्त.

नाहन: सिरमौर प्रशासन प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर पूरी तरह से सख्त हो गया है. अब प्रशासन किसी भी सूरत में ढिलाई देने के मूड़ में नहीं दिखाई दे रहा है. लिहाजा सख्त कार्रवाई से नॉन वूवन मैन्युफैक्चरर, व्यापारियों सहित रिटेलर्स के साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में बैठक आयोजित की गई. इसकी अध्यक्षता डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम ने दी.

बैठक में प्रशासन ने प्रथम चरण में चेतावनी जारी की है कि दो दिनों के भीतर या तो स्टॉक को वापिस करें या फिर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के हवाले करें. यदि ऐसा नहीं किया, तो नियमों के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर आयोजित जागरूकता बैठक में नॉन वूवन मैन्युफेक्चरर्स, व्यापार मंडल और रिटेलर्स के साथ इस मुद्दे को लेकर विस्तृत चर्चा की गई.

उन्होंने कहा कि बैठक में सभी को अवगत करवाया गया कि प्लास्टिक के सभी बैगस देश सहित पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित है. प्लास्टिक का कोई भी बैग किसी भी जीएसएम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. इसके अलावा नॉन वूवन कैरी बैगस, जो कपड़े की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन होते नहीं है. इसमें पहले 60 जीएसएम का बंद था, लेकिन 1 जनवरी से 80 जीएसएम से नीचे भी सभी नॉन वूवन कैरी बैगस बंद कर दिए गए है. इसको लेकर भी व्यापारियों को जानकारी दी गई.

डीसी सिरमौर ने बताया कि बैठक में हिदायत दी गई कि 60 या फिर 80 जीएसएम से नीचे जितना भी पुराना स्टॉक पड़ा हैं या नया खरीदा गया था, उसे या तो जहां से वह खरीदा गया हैं, उसे वापिस करें या फिर उसे डिकलेयर कर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के हवाले कर दें, ताकि नियमों के मुताबिक इसका निष्पादन किया जा सके और पर्यावरण को कोई नुक्सान न पहुंचे. उन्होंने बताया कि इसके साथ-साथ जो कंपोस्टेबल बैग आ रहे हैं, वह अलाउड हैं. लेकिन उसे लेते समय सतर्कता बरतना भी काफी आवश्यक है कि कौन सा कंपोस्टेबल बैग हैं या कौन सा नहीं.

उन्होंने बताया कि उपमंडल स्तर पर बनाई गई कमेटियों को भी एक्टिवेट किया जाएगा. इसके अलावा दो दिनों तक निरीक्षण किया जाएगा और यदि 80 जीएसएम से नीचे मेटिरियल पाया जाता है, तो उसे जब्त कर उसका निष्पादन किया जाएगा. डीसी सिरमौर ने दो टूक शब्दों में चेतावनी जारी करते हुए कहा कि प्रथम चरण में चेतावनी जारी की जा रही है, लेकिन दूसरे चरण में यदि प्रतिबंधित बैग्स पाए जाते हैं, तो उसका नियमों के तहत चालान किया जाएगा. इसमें किसी भी सूरत में ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी.

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