पांवटा साहिब: कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए ग्राम पंचायत कमरऊ के युवा प्रधान ने बाहर से आने वाले व्यापारियों को पंचायत की अनुमति के बिना एंट्री नहीं देने का फैसला लिया है. उल्लंघन करने वालों पर 2 हजार से लेकर 5 हजार तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है. साथ में कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.
बिना इजाजत कमरऊ में नहीं मिलेगी एंट्री
सिरमौर के गिरीपार क्षेत्र में कमरऊ पंचायत को सबसे बड़ी पंचायत कहा जाता है. इस पंचायत में दूरदराज क्षेत्रों के लोगों की आवाजाही भी भारी तादाद में होती है. इसको लेकर पंचायत प्रधान ने पहले ही कमर कस ली है. पंचायत में कोरोना संक्रमण का खतरा न बढ़ें, इसे लेकर पंचायत के वार्ड सदस्यों के साथ एक बैठक की गई. बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बाहर से आने वाले विशेषकर कपड़ा व्यापारी, मछली बेचने वाले पंचायत में बिना अनुमति के नहीं आ सकते हैं. बिना पंचायत के आदेशों के कोई भी बाहरी व्यापारी पंचायत में प्रवेश नहीं करेगा.
आदेशों की अवहेलना करने पर लगेगा जुर्माना
आदेशों की अवहेलना करने पर पंचायत जुर्माना वसूलेगी. पंचायत प्रधान मोहन ठाकुर ने कहा कि उन्होंने अपनी टीम के साथ बैठक कर यह फैसला लिया है. प्रधान मोहन ठाकुर ने सभी पंचायत के लोगों को अपना और सभी वार्ड सदस्यों का फोन नंबर भी प्रकाशित किया है. उन्होंने कहा कि बाहर से आ रहे लोगों की सूचना मिले तो तुरंत वार्ड सदस्य या प्रधान को फोन करें. इसके अलावा गांव में लोगों को किसी भी तरह की परेशानी हो तो तुरंत संपर्क करें. गांव के लोगों की पूरी सहायता की जाएगी.
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