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सिरमौर प्रशासन ने दी बड़ी राहत, काम पर लौटेंगे 5000 कामगार, 200 उद्योगों को परमिशन

लॉकडाउन व कर्फ्यू के दूसरे चरण में ढील के दौरान जिला सिरमौर के कालाअंब व पांवटा साहिब जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित 200 और उद्योगों को कार्य शुरू करने की परमिशन जारी की जा रही है. जिला प्रशासन द्वारा संबंधित उद्योगों को परमिशन मिलने के बाद करीब 5000 कामगार अपने काम पर लौट सकेंगे. इन उद्योगों को तय किए गए नियमों का सख्ती से पालन करना होगा.

Permission of work in 200 industries
कर्फ्यू के दौरान 200 उद्योगों में काम की परमिशन.
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Published : Apr 21, 2020, 12:25 PM IST

नाहन: देश सहित पूरे प्रदेश में लॉकडाउन का दूसरा चरण जारी है, जिसके चलते कामगारों के लिए रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. सिरमौर जिला में ऐसे ही कामगारों के लिए राहत की खबर है. जिला के कालाअंब व पांवटा साहिब जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित 200 और उद्योगों को कार्य शुरू करने की परमिशन जारी की जा रही है.

जिला प्रशासन द्वारा संबंधित उद्योगों को परमिशन मिलने के बाद करीब 5000 कामगार अपने काम पर लौट सकेंगे. इन उद्योगों को तय किए गए नियमों का सख्ती से पालन करना होगा. प्रशासन ने नियमों की उल्लंघना करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है. डीसी सिरमौर डॉ. आरके परुथी ने बताया कि उद्योगों को लेकर एक प्रपोजल प्रशासन के पास आ चुका है. उन्होंने बताया कि जिला में करीब 450 उद्योग हैं, जिसमें से 430 ऐसे हैं, जो रूरल एरिया में हैं. जिला में सैनिटाइजर व मास्क का निर्माण करने वाले 175 उद्योगों में पहले से ही काम किया जा रहा हैं, जबकि 200 और उद्योगों को शुरू करने के लिए प्रशासन द्वारा परमिशन जारी की जा रही है.

वीडियो रिपोर्ट.

डीसी ने बताया कि परमिशन के बाद कार्य शुरू करने वाले इन उद्योगों के लिए भी उचित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसकी उन्हें सख्ती से पालना करनी होगी. उद्योगों की सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, कामगारों के लिए मास्क आदि सभी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा. साथ ही यह उद्योग कामगारों की आवाजाही के लिए वाहनों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे. प्रशासन द्वारा उद्योग की सिफारिश पर उनको बस सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है. इसके अलावा ईंट के भट्टे जहां पर इनहाउस की कैपेसिटी है, उन सभी को अनुमति दी गई है. जबकि माइनिंग एक्टिविटी में केस टू केस परमिशन दी जाएगी, जिसके लिए माइनिंग ऑफिसर रिव्यू करेंगे.

जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि संबंधित उद्योग अगर तय नियमों का सख्ती से पालन नहीं करेंगे, तो उनपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है. उद्योगों को शुरू करने की इजाजत शर्तों के अनुसार काम करने पर ही दी जा रही है.

ये भी पढ़ें: लॉकडाउन का रोजी-रोटी पर असर, गाड़ियों पर ब्रेक से मैकेनिकों के चूल्हे हुए 'ठंडे'

नाहन: देश सहित पूरे प्रदेश में लॉकडाउन का दूसरा चरण जारी है, जिसके चलते कामगारों के लिए रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. सिरमौर जिला में ऐसे ही कामगारों के लिए राहत की खबर है. जिला के कालाअंब व पांवटा साहिब जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित 200 और उद्योगों को कार्य शुरू करने की परमिशन जारी की जा रही है.

जिला प्रशासन द्वारा संबंधित उद्योगों को परमिशन मिलने के बाद करीब 5000 कामगार अपने काम पर लौट सकेंगे. इन उद्योगों को तय किए गए नियमों का सख्ती से पालन करना होगा. प्रशासन ने नियमों की उल्लंघना करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है. डीसी सिरमौर डॉ. आरके परुथी ने बताया कि उद्योगों को लेकर एक प्रपोजल प्रशासन के पास आ चुका है. उन्होंने बताया कि जिला में करीब 450 उद्योग हैं, जिसमें से 430 ऐसे हैं, जो रूरल एरिया में हैं. जिला में सैनिटाइजर व मास्क का निर्माण करने वाले 175 उद्योगों में पहले से ही काम किया जा रहा हैं, जबकि 200 और उद्योगों को शुरू करने के लिए प्रशासन द्वारा परमिशन जारी की जा रही है.

वीडियो रिपोर्ट.

डीसी ने बताया कि परमिशन के बाद कार्य शुरू करने वाले इन उद्योगों के लिए भी उचित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसकी उन्हें सख्ती से पालना करनी होगी. उद्योगों की सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, कामगारों के लिए मास्क आदि सभी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा. साथ ही यह उद्योग कामगारों की आवाजाही के लिए वाहनों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे. प्रशासन द्वारा उद्योग की सिफारिश पर उनको बस सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है. इसके अलावा ईंट के भट्टे जहां पर इनहाउस की कैपेसिटी है, उन सभी को अनुमति दी गई है. जबकि माइनिंग एक्टिविटी में केस टू केस परमिशन दी जाएगी, जिसके लिए माइनिंग ऑफिसर रिव्यू करेंगे.

जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि संबंधित उद्योग अगर तय नियमों का सख्ती से पालन नहीं करेंगे, तो उनपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है. उद्योगों को शुरू करने की इजाजत शर्तों के अनुसार काम करने पर ही दी जा रही है.

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