नाहनः वर्ष 1621 में बसे ऐतिहासिक शहर नाहन में अब हाउस टैक्स नए सिरे से लगाया जाएगा. हालांकि हाउस टैक्स की दरों में किसी तरह का फेरबदल नहीं किया गया है और न ही इसे बढ़ाया गया है. लेकिन पिछले कुछ समय में बढ़ाई या नई बनी संपत्तियों को जोड़कर अब नए सिरे से हाउस टैक्स के बिल बनाए जा रहे हैं. बिल के साथ करदाताओं को एक नोटिस भी भेजा जा रहा है.
नाहन में पिछले साल किया गया सैटेलाइट सर्वे
इसमें करदाताओं को एक माह का समय दिया जा रहा है. लिहाजा लोग इस समयावधि में अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं. दरअसल नगर परिषद नाहन में पिछले साल सैटेलाइट सर्वे किया गया था.
इसके बाद मौके पर जाकर भी संपत्तियों की निशानदेही की गई. इस सर्वे में नगर परिषद के दायरे में आने वाली संपत्तियों में करीब 50 फीसदी का इजाफा दर्ज किया गया. सर्वे से पूर्व नगर परिषद की कुल संपत्तियां करीब 9000 थीं. लेकिन सर्वे के बाद यह संपत्तियां बढ़कर करीब 18000 तक पहुंच गई है. संपत्तियों में हुए इजाफे के चलते नगर परिषद की आय में भी लगभग 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की संभावना है.
नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अजमेर सिंह ठाकुर ने दी जानकारी
नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अजमेर सिंह ठाकुर ने बताया कि नगर परिषद द्वारा सैटेलाइज सर्वे किया गया है. इस सर्वे के तहत पूरे शहर में हर किसी का घर, बिल्डिंग व दुकान इत्यादि नापी हुई है. इस बाबत करदाताओं को नगर परिषद नोटिस भेज रही है. किसी भी तरह से टैक्स का सलेब नहीं बढ़ाया गया है. लेकिन यदि संपत्तियां बढ़ाने व नए बनाने को लेकर नगर परिषद बिल के साथ नोटिस भेज रही है. नोटिस मिलने के बाद 30 दिन के अंदर-अंदर शहरवासी अपनी आपत्तियां नगर परिषद के पास दर्ज करवा सकते है. आपत्तियों को दुरुस्त करने के पश्चात नए बिल रिवाइज कर भेजे जाएंगे.
हाउस टैक्स से सालाना तकरीबन 70 लाख रुपए की आय
वर्तमान में नगर परिषद को हाउस टैक्स से सालाना तकरीबन 70 लाख रुपए की आय हो रही है. नए सर्वे के अनुसार हाउस टैक्स की वसूली होने पर आय एक करोड़ रूपए से अधिक होने की संभावना भी जताई जा रही है.
ये भी पढ़ें: सरकारी स्कूलों में छुट्टियों के कैलेंडर में बदलाव की मांग, शिक्षा विभाग ने शिक्षक संघों से मांगे सुझाव