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सिरमौर में महिला पर कातिलाना हमला करने के दोषी नीलू को उम्रकैद, गुड़िया रेप मामले में भी है आरोपी

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Published : Jan 2, 2021, 10:42 PM IST

Updated : Jan 3, 2021, 3:17 PM IST

कोटखाई में हुए गुड़िया मर्डर केस मामले में मुख्य आरोपी अनिल कुमार उर्फ नीलू को सिरमौर के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायधीश जसवंत सिंह की अदालत ने एक महिला पर कातिलाना हमले के आरोप साबित होने पर उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने पीड़िता के गहनों के अलावा इस केस से जुड़ी चीजों को नष्ट करने के भी आदेश पारित किए हैं.

Life imprisonment to  accused in gudiya murder case
गुड़िया मर्डर केस के मुख्य आरोपी समेत एक अन्य को उम्रकैद की सजा

सिरमौरः सिरमौर के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायधीश जसवंत सिंह की अदालत ने एक महिला पर कातिलाना हमले के आरोप साबित होने पर मुख्य आरोपी अनिल कुमार उर्फ नीलू को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी को आईपीसी की धारा-307 के तहत 20 हजार रुपए का जुर्माना भी अदा करना होगा.

जुर्माना अदा न करने पर कठोर कारावास

जुर्माना अदा न करने पर एक साल के अतिरिक्त कठोर कारावास का सामना करना पड़ेगा. इसके अलावा अदालत ने आईपीसी की धारा 354 के तहत दोषी को दो साल के कठोर कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने के आदेश भी दिए हैं. जुर्माना अदा न करने पर तीन महीने के अतिरिक्त कारावास के आदेश भी दिए गए हैं.

सितंबर 2015 में गिरफ्तार हुआ था नीलू

महिला पर कातिलाना हमले के आरोप में नीलू को सराहां पुलिस ने सितंबर 2015 के मामले में गिरफ्तार भी किया था.

गुड़िया मर्डर केस में भी आरोपी है नीलू

साल 2017 में 6 जुलाई को शिमला से 56 किमी दूर कोटखाई में 16 साल की छात्रा का दांदी के जंगल में शव मिला था. गुड़िया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप बेरहमी से हत्या की पुष्टि हुई थी.

गुड़िया मर्डर केस मामले में भी चिरानी का काम करने वाला अनिल कुमार उर्फ नीलू आरोपी है. गुड़िया मर्डर केस में भी अनिल कुमार के सैंपल सिरमौर से ही लिए गए थे. सैंपल मैच होने के बाद उसकी गिरफ्तारी सीबीआई ने शिमला के रोहड़ू से की थी.

सिरमौरः सिरमौर के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायधीश जसवंत सिंह की अदालत ने एक महिला पर कातिलाना हमले के आरोप साबित होने पर मुख्य आरोपी अनिल कुमार उर्फ नीलू को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी को आईपीसी की धारा-307 के तहत 20 हजार रुपए का जुर्माना भी अदा करना होगा.

जुर्माना अदा न करने पर कठोर कारावास

जुर्माना अदा न करने पर एक साल के अतिरिक्त कठोर कारावास का सामना करना पड़ेगा. इसके अलावा अदालत ने आईपीसी की धारा 354 के तहत दोषी को दो साल के कठोर कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने के आदेश भी दिए हैं. जुर्माना अदा न करने पर तीन महीने के अतिरिक्त कारावास के आदेश भी दिए गए हैं.

सितंबर 2015 में गिरफ्तार हुआ था नीलू

महिला पर कातिलाना हमले के आरोप में नीलू को सराहां पुलिस ने सितंबर 2015 के मामले में गिरफ्तार भी किया था.

गुड़िया मर्डर केस में भी आरोपी है नीलू

साल 2017 में 6 जुलाई को शिमला से 56 किमी दूर कोटखाई में 16 साल की छात्रा का दांदी के जंगल में शव मिला था. गुड़िया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप बेरहमी से हत्या की पुष्टि हुई थी.

गुड़िया मर्डर केस मामले में भी चिरानी का काम करने वाला अनिल कुमार उर्फ नीलू आरोपी है. गुड़िया मर्डर केस में भी अनिल कुमार के सैंपल सिरमौर से ही लिए गए थे. सैंपल मैच होने के बाद उसकी गिरफ्तारी सीबीआई ने शिमला के रोहड़ू से की थी.

Last Updated : Jan 3, 2021, 3:17 PM IST
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