नाहन: सिरमौर जिले के पच्छाद तहसील के गांव खड़ाना में एक कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया. उसके बाद जिला दंडाधिकारी डॉ आरके परूथी ने पच्छाद तहसील की ग्राम पंचायत बनाह धिन्नी के गांव खड़ाना को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया. साथ ही लगते गांवों को मंडी,नवगढ़, नवां जगोटी और केहनाल साधना को बफर जोन घोषित कर सील किया गया.
आवाजाही पर रहेगा प्रतिबंध
डीसी डॉ आरके परुथी ने बताया कि इन क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर किसी भी प्रकार की आवजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. एक स्थान पर लोगों को इकठा होने की इजाजत नहीं रहेगी. इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला या धार्मिक आयोजनों को नहीं कर पाएगा. सील किए गए क्षेत्र में दवाई दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें और वाणिज्यिक संस्थान बंद रहेंगे. उन्होंने बताया बैंक, सभी व्यापार गतिविधियां और अन्य संस्थान भी बंद रहेंगे.
घर पर मिलेगा आवश्यक सामान
सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर-द्वार पर ग्राम पंचायत प्रधान और उप प्रधान की सहायता से होगी. आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले सरकारी विभाग खुले रहेंगे. इन सेवाओं में लगे अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी करेंगे, लेकिन उन्हें सरकार की बताई गई सभी सावधानियां बरतनी होंगी. अधिकृत व्यक्ति और वाहन के अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति इस क्षेत्र के अंदर नहीं जाएगा. कंटेनमेंट जोन में खंड विकास अधिकारी, पच्छाद नियमित तौर पर सेनिटाइज का काम किया जाएगा. डीसी ने कहा कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 सहित आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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