नाहन: बहुचर्चित इंडियन टेक्नोमैक घोटाले का मुख्य आरोपी और कंपनी के एमडी राकेश शर्मा को बिजली बिल से संबंधित फर्जी आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) मामले में भी भगोड़ा घोषित किया गया है.
फर्जी आरटीजीएस मामले की सुनवाई करते हुए नाहन की विशेष अदालत के न्यायधीश जसवंत सिंह ने सीआईडी के आग्रह पर कंपनी के मालिक व प्रबंध निदेशक राकेश शर्मा को उद्घोषित अपराधी करार दिया है. आरोपी एमडी के खिलाफ ओपन डेटेड वॉरंट भी जारी किया गया है.
कंपनी के एमडी राकेश शर्मा को कभी भी किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है. मामले में टेक्नोमैक कंपनी का मुख्य आरोपी अभी अंडर ग्राउंड है.
बता दें कि 6000 करोड़ का घोटाला करने वाली इंडियन टेक्नोमैक कंपनी ने बिजली बोर्ड के साथ 1 वर्ष के बिजली बिल में फर्जी आरटीजीएस किया था. इसका खुलासा तब हुआ जब आबकारी एवं कराधान विभाग की टीम ने इंडियन टेक्नॉमैक कंपनी को 2100 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी के मामले में सीज किया था.
उप जिला न्यायवादी एकलव्य ने बताया कि 27 अगस्त की सुनवाई में विशेष अदालत ने फर्जी आरटीजीएस मामले में मुख्य आरोपी राकेश शर्मा को उद्घोषित अपराधी घोषित किया है. अब 16 सितंबर को विशेष अदालत में आबकारी एवं कराधान विभाग के टैक्स चोरी मामले की सुनवाई होगी. बता दें कि अब तक सीआईडी इस मामले में 19 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है.