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कोरोना मामले आने पर बड़ू साहिब की अकाल अकादमी सील, आसपास के क्षेत्र भी कंटेनमेंट जोन में शामिल

बड़ूसाहिब में कोरोना पॉजीटिव के केस आने पर जिला दंडाधिकारी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने आदेश जारी करते हुए बड़ूसाहिब अकाल अकादमी अस्पताल, एसीएन हॉस्टल, अकाल चेरिटेबल अस्पताल व ग्राम लाना भल्टा के नेहरी नवान में मोहन सिंह सुपुत्र सोम दत्त का घर व लाना भल्टा के बखरोटी के निवासी सरबजीत कौर के पति गुरदयाल सिंह के घर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है.

BaduSahib Akal Academy seal due to Corona case
कोरोना मामले आने पर बड़ू साहिब की अकाल अकादमी सील
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Published : Mar 9, 2021, 5:47 PM IST

नाहनः जिला सिरमौर के बड़ूसाहिब में कोरोना पॉजीटिव के केस आने पर जिला दंडाधिकारी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने आदेश जारी करते हुए बड़ूसाहिब अकाल अकादमी अस्पताल, एसीएन हॉस्टल, अकाल चेरिटेबल अस्पताल व ग्राम लाना भल्टा के नेहरी नवान में मोहन सिंह सुपुत्र सोम दत्त का घर व लाना भल्टा के बखरोटी के निवासी सरबजीत कौर के पति गुरदयाल सिंह के घर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है. इसके अतिरिक्त एकल एकेडमी अस्पताल के साथ लगते लेबर कॉलोनी व ग्राम पंचायत लाना भल्टा में भूप सिंह, दनडकु का घर व बार कोटी में कुलदीप सिंह सुपुत्र भजन सिंह के घरों को बफर जोन घोषित किया गया है.

एक स्थान पर इकट्ठा होने पर पूर्ण प्रतिबंध

आदेशानुसार इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इकट्ठा होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और उन्हें अपने घरों मे ही रहना होगा. उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा. प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी.

आदेशों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

कंटेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर-द्वार पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान व उप-प्रधान की सहायता से की जाएगी. आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे, लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा.

डीसी ने कहा कि यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों सहित स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मियों पर लागू नहीं होंगे. सील किए गए क्षेत्र में बीडीओ पच्छाद द्वारा समय-समय पर सैनिटाइजेशन की जाएगी. उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 सहित आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढे़ंः- हिमाचल बजट सत्र का 9वां दिन, पल-पल का अपडेट LIVE

नाहनः जिला सिरमौर के बड़ूसाहिब में कोरोना पॉजीटिव के केस आने पर जिला दंडाधिकारी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने आदेश जारी करते हुए बड़ूसाहिब अकाल अकादमी अस्पताल, एसीएन हॉस्टल, अकाल चेरिटेबल अस्पताल व ग्राम लाना भल्टा के नेहरी नवान में मोहन सिंह सुपुत्र सोम दत्त का घर व लाना भल्टा के बखरोटी के निवासी सरबजीत कौर के पति गुरदयाल सिंह के घर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है. इसके अतिरिक्त एकल एकेडमी अस्पताल के साथ लगते लेबर कॉलोनी व ग्राम पंचायत लाना भल्टा में भूप सिंह, दनडकु का घर व बार कोटी में कुलदीप सिंह सुपुत्र भजन सिंह के घरों को बफर जोन घोषित किया गया है.

एक स्थान पर इकट्ठा होने पर पूर्ण प्रतिबंध

आदेशानुसार इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इकट्ठा होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और उन्हें अपने घरों मे ही रहना होगा. उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा. प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी.

आदेशों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

कंटेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर-द्वार पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान व उप-प्रधान की सहायता से की जाएगी. आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे, लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा.

डीसी ने कहा कि यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों सहित स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मियों पर लागू नहीं होंगे. सील किए गए क्षेत्र में बीडीओ पच्छाद द्वारा समय-समय पर सैनिटाइजेशन की जाएगी. उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 सहित आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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