ETV Bharat / state

दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने सुनाई कठोर कारावास की सजा, साक्ष्यों के आधार पर पाया दोषी - sirmour latest news

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसवंत सिंह की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को 7 साल के कठोर कारावास व 22 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है.

7 Years Rigorous Imprisonment For Rape
फोटो
author img

By

Published : Feb 26, 2021, 10:55 PM IST

नाहनः अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसवंत सिंह की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को 7 साल के कठोर कारावास व 22 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना राशि की अदायगी न करने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

दरअसल शुक्रवार को अदालत ने दोषी को भादंसं की धारा 376 के तहत 7 साल का कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना, धारा 506 में 1 साल की कैद व 1 हजार का जुर्माना और धारा 451 में भी 1 साल की कैद व हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. अदालत में मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी एकलव्य ने की.

ये था मामला

उप जिला न्यायवादी ने बताया कि 2011 में दोषी ने अपने गांव की विवाहित महिला से जमटा के समीप जबदस्ती गाड़ी से उतारकर वारदात को अंजाम दिया. इसके बाद आरोपी ने सितंबर 2013 में भी उसे डरा धमका कर घर में घुसकर दुष्कर्म किया. महिला ने जब अपनी सहेली को आपबीती सुनाई तो यह बात सामने आई कि आरोपी ने पीड़िता की सहेली से भी दुष्कर्म किया था.

पीड़िता की सहेली को आरोपी ने कमरऊ सड़क पर रास्ते में सुनसान जगह ले जाकर दुष्कर्म किया था. लिहाजा, पहली पीड़िता ने अपने पति को यह बात बताई और पुलिस को शिकायत दी. साथ ही उसकी सहेली ने भी अदालत के समक्ष अपने बयान दर्ज करवाए. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की गहनता से तफ्तीश पूरी करने के बाद अदालत में चालान पेश किया. शुक्रवार को अदालत ने तमाम दलीलों व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी जीत सिंह को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई.

ये भी पढ़ेंः- धर्मशाला भाजपा का दो दिवसीय मंडल प्रशिक्षण शिविर शुरू, सांसद किशन कपूर ने किया शुभारंभ

नाहनः अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसवंत सिंह की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को 7 साल के कठोर कारावास व 22 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना राशि की अदायगी न करने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

दरअसल शुक्रवार को अदालत ने दोषी को भादंसं की धारा 376 के तहत 7 साल का कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना, धारा 506 में 1 साल की कैद व 1 हजार का जुर्माना और धारा 451 में भी 1 साल की कैद व हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. अदालत में मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी एकलव्य ने की.

ये था मामला

उप जिला न्यायवादी ने बताया कि 2011 में दोषी ने अपने गांव की विवाहित महिला से जमटा के समीप जबदस्ती गाड़ी से उतारकर वारदात को अंजाम दिया. इसके बाद आरोपी ने सितंबर 2013 में भी उसे डरा धमका कर घर में घुसकर दुष्कर्म किया. महिला ने जब अपनी सहेली को आपबीती सुनाई तो यह बात सामने आई कि आरोपी ने पीड़िता की सहेली से भी दुष्कर्म किया था.

पीड़िता की सहेली को आरोपी ने कमरऊ सड़क पर रास्ते में सुनसान जगह ले जाकर दुष्कर्म किया था. लिहाजा, पहली पीड़िता ने अपने पति को यह बात बताई और पुलिस को शिकायत दी. साथ ही उसकी सहेली ने भी अदालत के समक्ष अपने बयान दर्ज करवाए. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की गहनता से तफ्तीश पूरी करने के बाद अदालत में चालान पेश किया. शुक्रवार को अदालत ने तमाम दलीलों व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी जीत सिंह को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई.

ये भी पढ़ेंः- धर्मशाला भाजपा का दो दिवसीय मंडल प्रशिक्षण शिविर शुरू, सांसद किशन कपूर ने किया शुभारंभ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.