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अब फैक्ट्रियों में श्रमिक से 12 घंटे लिया जा सकेगा काम, ओवरटाइम भत्तों सहित अन्य सुविधाएं देना जरूरी - Latest news of Shimla

फैक्ट्रियों में अब मजूदरों से 12 घंटे काम लिया जा सकेगा, लेकिन आधे घंटे का इंटरवल सहित भत्तों को उसी अनुपात में बढ़ाना आवश्यक होगा. इसके लिए श्रम एवं रोजगार विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी.

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12 घंटे काम लिया जा सकेगा
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Published : May 18, 2021, 8:30 AM IST

Updated : May 18, 2021, 12:08 PM IST

शिमला: श्रम एवं रोजगार विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार अब ओवरटाइम सहित किसी कामगार से 12 घंटे तक काम लिया जा सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि यह सप्ताह में 72 घंटे से अधिक ना हो.

आधे घंटे का इंटरवल आवश्यक

अधिसूचना के अनुसार लगातार 6 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवाया जा सकता. मजदूर को कम से कम आधे घंटे का इंटरवल जरूर हो. बढ़े हुए काम के घंटों के अनुपात में भत्ते को भी बढ़ाया जाना जरूरी होगा. इसके अलावा अगर किसी कामगार से ओवरटाइम लिया जाता है तो उसे सेक्शन-59 के प्रावधानों के अनुसार ओवरटाइम भत्ता भी दिया जाएगा. यह अधिसूचना पूरे प्रदेश में 6 अगस्त 2021 तक लागू रहेगी.

विपक्षियों ने जताया विरोध

विपक्षी दल कांग्रेस ने इसका खूब विरोध किया है. सीपीआई एम के विधायक राकेश सिंघा ने इस अधिसूचना को उद्योगपतियों के दबाव में लाई अधिसूचना बताया. उनका कहना है कि इससे श्रमिक वर्ग के शोषण कि आशंका और बढ़ जाएगी. दिन में 12 घंटे काम करने से श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा और उनका सामाजिक जीवन भी खत्म हो जाएगा.

ये भी पढ़ें: सरकारी विभागों में यौन शोषण के मामलों की जांच के लिए आईसीसी में महिला अधिकारी को अध्यक्ष बनाने के निर्देश

शिमला: श्रम एवं रोजगार विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार अब ओवरटाइम सहित किसी कामगार से 12 घंटे तक काम लिया जा सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि यह सप्ताह में 72 घंटे से अधिक ना हो.

आधे घंटे का इंटरवल आवश्यक

अधिसूचना के अनुसार लगातार 6 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवाया जा सकता. मजदूर को कम से कम आधे घंटे का इंटरवल जरूर हो. बढ़े हुए काम के घंटों के अनुपात में भत्ते को भी बढ़ाया जाना जरूरी होगा. इसके अलावा अगर किसी कामगार से ओवरटाइम लिया जाता है तो उसे सेक्शन-59 के प्रावधानों के अनुसार ओवरटाइम भत्ता भी दिया जाएगा. यह अधिसूचना पूरे प्रदेश में 6 अगस्त 2021 तक लागू रहेगी.

विपक्षियों ने जताया विरोध

विपक्षी दल कांग्रेस ने इसका खूब विरोध किया है. सीपीआई एम के विधायक राकेश सिंघा ने इस अधिसूचना को उद्योगपतियों के दबाव में लाई अधिसूचना बताया. उनका कहना है कि इससे श्रमिक वर्ग के शोषण कि आशंका और बढ़ जाएगी. दिन में 12 घंटे काम करने से श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा और उनका सामाजिक जीवन भी खत्म हो जाएगा.

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Last Updated : May 18, 2021, 12:08 PM IST
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