ETV Bharat / state

देश भर में मतदाता सत्यापन कार्यक्रम शुरू, इस दिन तक वोटर कार्ड की गलती ठीक करवा सकेंगे वोटर्स

रविवार से देश भर में मतदाता सत्यापन कार्यक्रम शुरू किया गया है. इसके तहत 1 सितंबर से 2019 से 15 अक्तूबर तक वोटर कार्ड की त्रुटि ठीक करवा सकेंगे.

मतदाता सत्यापन
author img

By

Published : Sep 1, 2019, 5:44 PM IST

शिमला: रविवार से मतदाता सत्यापन कार्यक्रम का प्रदेश स्तर पर शुभारंभ किया गया. राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्यक्रम आज आरंभ किया गया है और राज्यों के साथ-साथ विभिन्न अन्य स्तरों पर जिसमें जिला स्तर, उपमंडल स्तर पर ये कार्यक्रम किया गया है. त्रुटि रहित मतदाता सूचियों का प्रकाशन करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिवेश कुमार ने मतदाताओं से अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी मतदाता सूचियों में प्रविष्टियों के सत्यापन के लिए आगे आने को कहा. उन्होंने कहा कि इसके तहत प्रदेश भर में नियुक्त समस्त बीएलओ अपने-अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे तथा मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के अंतर्गत दी जा रही सुविधाओं के विषय में मतदाताओं व नागरिकों को जागरूक करेंगे.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिवेश कुमार

दिवेश कुमार ने कहा कि 1 सितंबर 2019 से 15 अक्तूबर 2019 के मध्य वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप, एनवीएसपी पोर्टल, कॉमन सर्विस सेंटर, 1950 वोटर हेल्पलाइन के द्वारा मतदाता अशुद्धियों का सत्यापन कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि प्रविष्टियों की प्रमाणिकता के लिए मतदाता भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस ,आधार कार्ड, राशन कार्ड ,पैन कार्ड अथवा सरकारी और या अर्ध सरकारी कर्मचारी को जारी किए गए पहचान पत्र, बैंक पासबुक, किसान प्रमाण पत्र, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, नवीनतम पानी, टेलीफोन, बिजली, गैस कनेक्शन बिल या तो आवेदन के नाम पर या उसके माता-पिता जैसे तत्कालीन संबंध आदि के नाम पर हो या भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि सभी नागरिक संबंधित बूथ पर नियुक्त बीएलओ से संपर्क कर अपनी तथा अपने परिवार से संबंधित दर्ज नामों की जांच कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि नाम दर्ज करवाने के लिए प्रारूप 6 ,नाम हटाने के लिए प्रारूप 7 ,दर्ज नामों की शुद्धि के लिए प्रारूप 8 तथा नाम स्थानांतरित करने के लिए प्रारूप 8 क में आवेदन कर सकते हैं.

दिवेश कुमार ने कहा कि इस संबंध में संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एस डी एम कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है. उन्होंने जिला के समस्त नागरिकों, राजनीतिक दलों के सदस्यों, गैर सरकारी संगठनों, महिला मंडलों तथा युवक मंडलों से अपील की कि वे सत्यापन कार्यक्रम में अधिक से अधिक सहयोग दें और त्रुटि रहित मतदाता सूची के प्रकाशन में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर लोकतंत्र की सुदृढ़ीकरण के लिए आगे आएं.

शिमला: रविवार से मतदाता सत्यापन कार्यक्रम का प्रदेश स्तर पर शुभारंभ किया गया. राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्यक्रम आज आरंभ किया गया है और राज्यों के साथ-साथ विभिन्न अन्य स्तरों पर जिसमें जिला स्तर, उपमंडल स्तर पर ये कार्यक्रम किया गया है. त्रुटि रहित मतदाता सूचियों का प्रकाशन करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिवेश कुमार ने मतदाताओं से अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी मतदाता सूचियों में प्रविष्टियों के सत्यापन के लिए आगे आने को कहा. उन्होंने कहा कि इसके तहत प्रदेश भर में नियुक्त समस्त बीएलओ अपने-अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे तथा मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के अंतर्गत दी जा रही सुविधाओं के विषय में मतदाताओं व नागरिकों को जागरूक करेंगे.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिवेश कुमार

दिवेश कुमार ने कहा कि 1 सितंबर 2019 से 15 अक्तूबर 2019 के मध्य वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप, एनवीएसपी पोर्टल, कॉमन सर्विस सेंटर, 1950 वोटर हेल्पलाइन के द्वारा मतदाता अशुद्धियों का सत्यापन कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि प्रविष्टियों की प्रमाणिकता के लिए मतदाता भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस ,आधार कार्ड, राशन कार्ड ,पैन कार्ड अथवा सरकारी और या अर्ध सरकारी कर्मचारी को जारी किए गए पहचान पत्र, बैंक पासबुक, किसान प्रमाण पत्र, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, नवीनतम पानी, टेलीफोन, बिजली, गैस कनेक्शन बिल या तो आवेदन के नाम पर या उसके माता-पिता जैसे तत्कालीन संबंध आदि के नाम पर हो या भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि सभी नागरिक संबंधित बूथ पर नियुक्त बीएलओ से संपर्क कर अपनी तथा अपने परिवार से संबंधित दर्ज नामों की जांच कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि नाम दर्ज करवाने के लिए प्रारूप 6 ,नाम हटाने के लिए प्रारूप 7 ,दर्ज नामों की शुद्धि के लिए प्रारूप 8 तथा नाम स्थानांतरित करने के लिए प्रारूप 8 क में आवेदन कर सकते हैं.

दिवेश कुमार ने कहा कि इस संबंध में संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एस डी एम कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है. उन्होंने जिला के समस्त नागरिकों, राजनीतिक दलों के सदस्यों, गैर सरकारी संगठनों, महिला मंडलों तथा युवक मंडलों से अपील की कि वे सत्यापन कार्यक्रम में अधिक से अधिक सहयोग दें और त्रुटि रहित मतदाता सूची के प्रकाशन में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर लोकतंत्र की सुदृढ़ीकरण के लिए आगे आएं.

Intro:Body:शिमला. मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिवेश कुमार ने आज मतदाता सत्यापन कार्यक्रम का प्रदेश स्तर पर शुभारंभ किया उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्यक्रम आज आरंभ किया गया है तथा राज्यों के साथ-साथ विभिन्न अन्य स्तरों पर जिसमें जिला स्तर ,उपमंडल स्तर पर ये कार्यक्रम किया गया है । त्रुटि रहित मतदाता सूचियों का प्रकाशन करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। उन्होंने मतदाताओं से अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी मतदाता सूचियों में प्रविष्टियों के सत्यापन के लिए आगे आने को कहा। उन्होंने कहा कि इसके तहत प्रदेश भर में नियुक्त समस्त बीएलओ अपने-अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे तथा मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के अंतर्गत दी जा रही सुविधाओं के विषय में मतदाताओं व नागरिकों को जागरूक करेंगे।
उन्होंने कहा कि 1 सितंबर 2019 से 15 अक्तूबर 2019 के मध्य वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप, एनवीएसपी पोर्टल, कॉमन सर्विस सेंटर, 1950 वोटर हेल्पलाइन के द्वारा मतदाता अशुद्धियों का सत्यापन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रविष्टियों की प्रमाणिकता के लिए मतदाता भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस ,आधार कार्ड, राशन कार्ड ,पैन कार्ड अथवा सरकारी और या अर्ध सरकारी कर्मचारी को जारी किए गए पहचान पत्र, बैंक पासबुक, किसान प्रमाण पत्र, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, नवीनतम पानी, टेलीफोन, बिजली, गैस कनेक्शन बिल या तो आवेदन के नाम पर या उसके माता-पिता जैसे तत्कालीन संबंध आदि के नाम पर हो या भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी नागरिक संबंधित बूथ पर नियुक्त बीएलओ से संपर्क कर अपनी तथा अपने परिवार से संबंधित दर्ज नामों की जांच कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि नाम दर्ज करवाने के लिए प्रारूप 6 ,नाम हटाने के लिए प्रारूप 7 ,दर्ज नामों की शुद्धि के लिए प्रारूप 8 तथा नाम स्थानांतरित करने के लिए प्रारूप 8 क में आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एस डी एम कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने जिला के समस्त नागरिकों, राजनीतिक दलों के सदस्यों, गैर सरकारी संगठनों, महिला मंडलों तथा युवक मंडलों से अपील की कि वे सत्यापन कार्यक्रम में अधिक से अधिक सहयोग दें और त्रुटि रहित मतदाता सूची के प्रकाशन में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर लोकतंत्र की सुदृढ़ीकरण के लिए आगे आएं है।

Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.