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हिमाचल में सावधानी के साथ छलकेंगे जाम, नियम कायदों के साथ खुलेंगे बार

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Published : Sep 16, 2020, 1:54 AM IST

कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश के बंद हुए बार खुल जाएंगे. सरकार ने इसके लिए SOP जारी कर दी है. जिसके तहत बार खोलने के नियम कायदे बनाए गए हैं. गौरतलब है कि 25 मार्च को कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के साथ ही प्रदेश में बार भी बंद कर दिए गए थे.

SOP for open the bar in Shimla
शिमला में खुलेंगे बार

शिमला: कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश के बंद हुए बार खुल जाएंगे. सरकार ने इसके लिए SOP जारी कर दी है. जिसके तहत बार खोलने के नियम कायदे बनाए गए हैं. कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए बार संचालकों को तमाम सावधानियां बरतनी होंगी.

- सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा.
- बार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए दो टेबलों के बीच कम से कम एक टेबल की दूरी होनी चाहिए.
-सेनिटाइजर की उपलब्धता और उसके बार-बार इस्तेमाल पर जोर
-बार को बार-बार सेनिटाइज करना खासकर दरवाजों, हैंडल और काउंटर आदि
-बार में एंट्री के वक्त सेनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी.
-बार में प्रवेश और बाहर जाने के रास्ते पर थर्मल स्कैनिंग, हाथ धोने और सेनिटाइजर का बंदोबस्त होना चाहिए.
-सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल जरूरी
-वेटर व अन्य कर्मियों के लिए मास्क और ग्लवस पहनना जरूरी.
- केवल एक ही परिवार या ग्रुप के सदस्यों को ही टेबल शेयर करने की अनुमति होगी.
- बिना मास्क या फेस शील्ड के शराब नहीं बेची जाएगी.
- बार के खुलने और बंद होने का वक्त पहले से तय नियमानुसार होगा.

इसके अलावा बर्तनों को गर्म पानी और साबुन से अच्छी तरह धोने के साथ तमाम सावधानियों का जिक्र इस एसओपी में किया गया है. बार संचालकों को बार खोलने पर इस एसओपी का पालन करना होगा.

गौरतलब है कि 25 मार्च को कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के साथ ही प्रदेश में बार भी बंद कर दिए गए थे. करीब 6 महीने बाद प्रदेश में तय नियम कायदों के साथ बार खुल जाएंगे. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 29 अगस्त को इसके संबंध में गाइडलाइंस जारी की थी.

शिमला: कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश के बंद हुए बार खुल जाएंगे. सरकार ने इसके लिए SOP जारी कर दी है. जिसके तहत बार खोलने के नियम कायदे बनाए गए हैं. कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए बार संचालकों को तमाम सावधानियां बरतनी होंगी.

- सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा.
- बार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए दो टेबलों के बीच कम से कम एक टेबल की दूरी होनी चाहिए.
-सेनिटाइजर की उपलब्धता और उसके बार-बार इस्तेमाल पर जोर
-बार को बार-बार सेनिटाइज करना खासकर दरवाजों, हैंडल और काउंटर आदि
-बार में एंट्री के वक्त सेनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी.
-बार में प्रवेश और बाहर जाने के रास्ते पर थर्मल स्कैनिंग, हाथ धोने और सेनिटाइजर का बंदोबस्त होना चाहिए.
-सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल जरूरी
-वेटर व अन्य कर्मियों के लिए मास्क और ग्लवस पहनना जरूरी.
- केवल एक ही परिवार या ग्रुप के सदस्यों को ही टेबल शेयर करने की अनुमति होगी.
- बिना मास्क या फेस शील्ड के शराब नहीं बेची जाएगी.
- बार के खुलने और बंद होने का वक्त पहले से तय नियमानुसार होगा.

इसके अलावा बर्तनों को गर्म पानी और साबुन से अच्छी तरह धोने के साथ तमाम सावधानियों का जिक्र इस एसओपी में किया गया है. बार संचालकों को बार खोलने पर इस एसओपी का पालन करना होगा.

गौरतलब है कि 25 मार्च को कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के साथ ही प्रदेश में बार भी बंद कर दिए गए थे. करीब 6 महीने बाद प्रदेश में तय नियम कायदों के साथ बार खुल जाएंगे. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 29 अगस्त को इसके संबंध में गाइडलाइंस जारी की थी.

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