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HPU बिजनेस स्कूल में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आरक्षण, 10 फीसदी सीट पर मिलेगा लाभ - एचपीयू

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय बिजनेस स्कूल के निदेशक प्रोफेसर जय सिंह परमार ने की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा. इस आरक्षण के लिए विद्यार्थियों के पास हिमाचल प्रदेश बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है. प्रवेश प्रक्रिया में 200 प्वाइंट रोस्टर लागू नहीं होगा.

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Published : Jun 30, 2021, 9:46 PM IST

शिमलाः हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के बिजनेस स्कूल (HPU Business School) में एमबीए कोर्स में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को 10 फीसदी का आरक्षण दिया जाएगा. विश्वविद्यालय की ओर से आदेशों में विद्यार्थियों को 10 फीसदी आरक्षण देने की बात कही गई है. यह आरक्षण संस्थान में तय 60 सब्सिडाइज्ड सीट (Subsidised Seats) के अतिरिक्त दिया जाएगा.

हिमाचल प्रदेश बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना अनिवार्य

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय बिजनेस स्कूल के निदेशक प्रोफेसर जयसिंह परमार ने की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा. इस आरक्षण के लिए विद्यार्थियों के पास हिमाचल प्रदेश बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है. प्रवेश प्रक्रिया में 200 प्वाइंट रोस्टर लागू नहीं होगा. प्रवेश में हर वर्ग के लिए केवल 120 पॉइंट का रोस्टर ही लागू किया जाएगा.

प्रशासन की ओर से शुद्धि पत्र किया गया जारी

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय बिजनेस स्कूल की ओर से 30 जून को इस बाबत शुद्धि पत्र जारी किया गया है. इससे पहले 20 मई को इस बारे में आदेश जारी किए गए थे. विद्यार्थी और उनके अभिभावकों की स्पष्टता के लिए प्रशासन की ओर से सीट का विवरण जारी किया गया है.

ये भी पढ़ें: HPU के आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहा छात्र संगठन, विवि की अधिसूचना पर लगा अपना LOGO

शिमलाः हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के बिजनेस स्कूल (HPU Business School) में एमबीए कोर्स में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को 10 फीसदी का आरक्षण दिया जाएगा. विश्वविद्यालय की ओर से आदेशों में विद्यार्थियों को 10 फीसदी आरक्षण देने की बात कही गई है. यह आरक्षण संस्थान में तय 60 सब्सिडाइज्ड सीट (Subsidised Seats) के अतिरिक्त दिया जाएगा.

हिमाचल प्रदेश बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना अनिवार्य

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय बिजनेस स्कूल के निदेशक प्रोफेसर जयसिंह परमार ने की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा. इस आरक्षण के लिए विद्यार्थियों के पास हिमाचल प्रदेश बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है. प्रवेश प्रक्रिया में 200 प्वाइंट रोस्टर लागू नहीं होगा. प्रवेश में हर वर्ग के लिए केवल 120 पॉइंट का रोस्टर ही लागू किया जाएगा.

प्रशासन की ओर से शुद्धि पत्र किया गया जारी

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय बिजनेस स्कूल की ओर से 30 जून को इस बाबत शुद्धि पत्र जारी किया गया है. इससे पहले 20 मई को इस बारे में आदेश जारी किए गए थे. विद्यार्थी और उनके अभिभावकों की स्पष्टता के लिए प्रशासन की ओर से सीट का विवरण जारी किया गया है.

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