रामपुर/बुशहर: अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी एसडीएम रामपुर की अदालत ने अवैध नशा मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट हेत राम को शराब की अवैध 80 पेटियों के साथ पकड़े जाने के जुर्म में 3 साल की सशक्त कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 1 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. उपजिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 19 मार्च 2014 को पुलिस की टीम जब सैंज चौक पर नाके पर मौजूद थी तो, लुहरी की तरफ से एक टेंपो तेजी से कही जा रही थी. जिसे बार-बार रुकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक टेंपो को भगाकर बिथल की ओर ले गया. पुलिस ने लगातार उसका पीछा किया तो डर कर आरोपी गाड़ी रोड किनारे खड़ा करके भाग गया.
अवैध शराब की 80 पेटियां हुई थी बरामद: कमल चन्देल ने बताया कि चालक ने गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ा करके अंधेरे का फायदा उठा कर भाग गया. जब गाड़ी को चेक किया तो उसमें 80 पेटियां अवैध शराब पाई गई. वहीं, जांच के दौरान यह गाड़ी हेत राम के नाम पर रजिस्टर्ड पाई गई. कमल चन्देल ने बताया कि उस दिन भी उसके द्वारा ही शराब ले जाया जा रहा था.
अदालत ने सुनाई 3 वर्ष साल की सजा: उप जिला न्यायवादी कमल चन्देल ने बताया कि अदालत ने हेत राम पुत्र को दोषी साबित होने पर 3 वर्ष की सशक्त सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. बता दें, सरकार की तरफ से मुकदमें की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी सूरज मोहिनी द्वारा की गई.
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