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निजी बस ऑपरेटर फिर ट्रांसफर कर सकेंगे रूट परमिट, धांधली के आरोपों की जांच पूरी

निजी बसों के रूट परमिट ट्रांसफर पर लगी रोक को जांच के बाद हटा दिया गया है. अब निजी बस ऑपरेटर आसानी से रूट परमिट ट्रांसफर कर सकेंगे.

private bus root transfer ban revoked in himachal
निजी बस ऑपरेटर फिर कर सकेंगे रूट परमिट ट्रांसफर
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Published : Dec 5, 2019, 11:27 PM IST

शिमलाः अब प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर अपनी बसों के रूट परमिट ट्रांसफर कर सकेंगे. रूट परमिट ट्रांसफर में लगे धांधलियों के आरोपों की छानबीन पूरी होने के बाद अब फिर से रूट परममिट ट्रांसफर किए जा सकेंगे.

निदेशक परिवहन विभाग कैप्टन जेएम पठानिया ने कहा कि विभाग ने रूट परमिट ट्रांसफर पर लगी रोक हटा दी है, लेकिन रूट परमिट मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों व शर्तों के अनुसार ही ट्रांसफर होंगे. इसके अतिरिक्त रूट ट्रांसफर नहीं किए जा सकेंगे.

वीडियो रिपोर्ट.

बता दें कि आगामी 10 दिनों के अंदर प्रदेश से सभी आरटीओ की बैठक में निजी बस ऑपरेटरों के सभी मामले सुलझा दिए जाएंगे. रूट परमिट ट्रांसफर मामलों पर बीते माह में परिवहन विभाग अधिकारियों पर आरोप लगे थे कि रूट परमिट को लेकर धांधली हो रही है.

ऐसे में परिवहन ने रूट परमिट पर ट्रांसफर पर रोकलगा दी थी और मामलें को सरकार के समक्ष विचार-विमर्श और जांच के लिए रखा था. ऐसे में सभी मामलों पर विचार और जांच करने के बाद फिर सेरूट ट्रांसफर पर लगी रोक हटा दी गई है.

सरकार व परिवहन विभाग के इस निणर्य के बाद अब प्रदेश में निजी बसों के परमिट एक ऑपरेटर से दूसरे के नाम आसानी से ट्रांसफर हो सकेंगे. इसके लिए उन्हें मोटर व्हीकल एक्ट के सभी नियमों व शर्तों को मनाना होगा.

शिमलाः अब प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर अपनी बसों के रूट परमिट ट्रांसफर कर सकेंगे. रूट परमिट ट्रांसफर में लगे धांधलियों के आरोपों की छानबीन पूरी होने के बाद अब फिर से रूट परममिट ट्रांसफर किए जा सकेंगे.

निदेशक परिवहन विभाग कैप्टन जेएम पठानिया ने कहा कि विभाग ने रूट परमिट ट्रांसफर पर लगी रोक हटा दी है, लेकिन रूट परमिट मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों व शर्तों के अनुसार ही ट्रांसफर होंगे. इसके अतिरिक्त रूट ट्रांसफर नहीं किए जा सकेंगे.

वीडियो रिपोर्ट.

बता दें कि आगामी 10 दिनों के अंदर प्रदेश से सभी आरटीओ की बैठक में निजी बस ऑपरेटरों के सभी मामले सुलझा दिए जाएंगे. रूट परमिट ट्रांसफर मामलों पर बीते माह में परिवहन विभाग अधिकारियों पर आरोप लगे थे कि रूट परमिट को लेकर धांधली हो रही है.

ऐसे में परिवहन ने रूट परमिट पर ट्रांसफर पर रोकलगा दी थी और मामलें को सरकार के समक्ष विचार-विमर्श और जांच के लिए रखा था. ऐसे में सभी मामलों पर विचार और जांच करने के बाद फिर सेरूट ट्रांसफर पर लगी रोक हटा दी गई है.

सरकार व परिवहन विभाग के इस निणर्य के बाद अब प्रदेश में निजी बसों के परमिट एक ऑपरेटर से दूसरे के नाम आसानी से ट्रांसफर हो सकेंगे. इसके लिए उन्हें मोटर व्हीकल एक्ट के सभी नियमों व शर्तों को मनाना होगा.

Intro:निजी बस ऑपरेटर फिर कर सकेंगे रूट परमिट ट्रांसफर. मामले में पहले भी लग चुके हैं धांधली के आरोप

शिमला. रूट परमिट ट्रांसफर में लगे धांधलियों के आरोपी की छानबीन पूरी होने के बाद अब फिर से रुट परममिट ट्रांसफर किए जा सकेंगे. इसको लेकर लगी रोक को हटा दिया गया है. अब प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर अपनी बसों के रूट परमिट ट्रांसफर कर सकेंगे.

Body:निदेशक परिवहन विभाग कैप्टन, जे.एम. पठानिया ने कहा कि विभाग ने रूट परमिट ट्रांसफर पर लगी रोक हटा दी है लेकिन रूट परमिट मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों व शर्तों के अनुसार ही ट्रांसफर होंगे। इसके अतिरिक्त रूट ट्रांसफर नहीं किए जा सकेंगे। आने वाले 10 दिनों के अंदर प्रदेश से सभी आर.टी.ओ की बैठक में निजी बस ऑपरेटरों के सभी मामले सुलझा दिए जाएंगे। रूट परमिट ट्रांसफर मामलों पर बीते माह में परिवहन विभाग अधिकारियों पर आरोप लगे थे कि रूट परमिट को लेकर धांधली हो रही है। Conclusion:ऐसे में परिवहन ने रूट परमिट पर ट्रांसफर पर रोकलगा दी थी और मामलें को सरकार के समक्ष विचार-विमर्श और अध्यन्न के लिए रखा था। ऐसे में सभी मामलों पर विचार और अध्यनन करने के बाद फिर सेरूट ट्रांसफर पर लगी रोक हटा दी है। सरकार व परिवहन विभाग के इस निणर्य के बाद अब प्रदेश में निजी बसों के परमिट एक ऑपरेटर से दूसरे के नाम आसानी से ट्रांसफर हो सकेंगे। सरकार ने निजी बस ऑपरेटरों के रूट परमिट ट्रांसफर पर रोक हटा दी है। अब निजी बस ऑपरेटर रूट परमिट ट्रांसफर कर सकेंगे। इसके लिए उन्हे मोटर व्हीकल एक्ट के सभी नियमों व शर्तों को मनाना होगा।

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