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पीटीए शिक्षकों को नियमित करने वाली याचिकाएं खारिज, अध्यापकों को किया जाएगा रेगुलर - हिमाचल हाईकोर्ट न्यूज

प्रदेश हाईकोर्ट ने पीटीए शिक्षकों को नियमित करने संबंधित राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी. कोर्ट ने इन याचिकाओं पर प्रारंभिक सुनवाई कर स्पष्ट किया था कि पीटीए अध्यापकों का नियमितीकरण अदालत के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा. राज्य सरकार ने इन शिक्षकों को नियमित करने का फैसला लिया.

हिमाचल हाईकोर्ट
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Published : Dec 2, 2020, 5:54 PM IST

शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने पीटीए शिक्षकों को नियमित करने संबंधित राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं. कोर्ट ने इन याचिकाओं पर प्रारंभिक सुनवाई कर स्पष्ट किया था कि पीटीए अध्यापकों का नियमितीकरण अदालत के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा. याचिकायें खारिज होने पर अब इन अध्यापकों के नियमितीकरण में कोई अड़चन नहीं रह गयी है. सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद प्रदेश सरकार ने पीटीए शिक्षकों को नियमित करने को मंजूरी दी थी.

कोर्ट ने खारिज की याचिका

न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने प्रार्थियों की याचिकाओं आधारहीन पाते हुए खारिज कर दिया. याचिकाकर्ताओं के अनुसार सरकार की ओर से पीटीए अध्यापकों को नियमित करने का फैसला सरासर गलत था. याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में पीटीए अध्यापकों के बारे फैसले में कोई जिक्र नहीं है. कोर्ट ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर याचिकाओं को आधारहीन पाते हुए खारिज कर दिया.

शिक्षकों को किया जाएगा नियमित

गौरतलब कि लंबे संघर्ष के बाद कुछ समय पहले ‌ही सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी शिक्षकों के हक में फैसला ‌सुनाया था, जिसके आधार पर ही राज्य सरकार ने इन शिक्षकों को नियमित करने का फैसला लिया.

ये भी पढ़ें: हिमाचल का सीना छलनी कर रहा अवैध खनन, किन्नौर से सिरमौर तक डरावनी तस्वीरें

शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने पीटीए शिक्षकों को नियमित करने संबंधित राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं. कोर्ट ने इन याचिकाओं पर प्रारंभिक सुनवाई कर स्पष्ट किया था कि पीटीए अध्यापकों का नियमितीकरण अदालत के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा. याचिकायें खारिज होने पर अब इन अध्यापकों के नियमितीकरण में कोई अड़चन नहीं रह गयी है. सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद प्रदेश सरकार ने पीटीए शिक्षकों को नियमित करने को मंजूरी दी थी.

कोर्ट ने खारिज की याचिका

न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने प्रार्थियों की याचिकाओं आधारहीन पाते हुए खारिज कर दिया. याचिकाकर्ताओं के अनुसार सरकार की ओर से पीटीए अध्यापकों को नियमित करने का फैसला सरासर गलत था. याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में पीटीए अध्यापकों के बारे फैसले में कोई जिक्र नहीं है. कोर्ट ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर याचिकाओं को आधारहीन पाते हुए खारिज कर दिया.

शिक्षकों को किया जाएगा नियमित

गौरतलब कि लंबे संघर्ष के बाद कुछ समय पहले ‌ही सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी शिक्षकों के हक में फैसला ‌सुनाया था, जिसके आधार पर ही राज्य सरकार ने इन शिक्षकों को नियमित करने का फैसला लिया.

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