शिमला: 1 जनवरी 2018 से 31 जुलाई 2019 तक 136 प्रदेश से बाहर के लोगों को नियुक्ति दी गई. इनमें से 12 व्यक्तियों को आउटसोर्स के आधार पर नियुक्तियां दी गई. मुख़्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछली सरकार के समय 197 लोगों को नियुक्ति दी गई जो प्रदेश से बाहर के थे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सभी पदों पर नियुक्तियों संबंधी पदों के आर एन्ड पी रूल्स के तहत भर्तियां की जाती हैं, जिसके लिए उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए. हिमाचली उम्मीदवारों का राज्य सरकार की सेवाओं में चयन सुनिश्चत करने के लिए भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत व अन्य राज्यों में किये गए ऐसे प्रावधानों और न्यायालय के फैसले का अध्ययन किया. इसके अनुसार सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन हिमाचल प्रदेश वर्ग 3 और वर्ग 4 के पदों पर भर्ती हेतु पात्रता, नियम 2019 दिनांक 19.11.2019 को अधिसूचित किए गए, जिनमें प्रावधान किया गया कि वर्ग 3 के पदों की पात्रता के लिय उम्मीदवार को बारहवीं की परीक्षा और वर्ग 4 के पदों के लिए 8वीं या 10वीं की परीक्षा हिमाचल स्थित संस्थानों से उत्तीर्ण करनी अनिवार्य है.
प्रश्नकाल के दौर मुकेश अग्निहोत्री ने पूछा कि क्या सरकार इस बात का आश्वाशन देगी कि आगे से प्रदेश से बाहरी लोगों को प्रदेश में सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि हमारी कोई प्रादेशिक भाषा नहीं है. इसलिए पंजाब या अन्य पड़ोसी राज्यों की तरह प्रावधान भाषा के आधार पर नहीं हो सकता था. इसलिए सरकार ने यह तरीका निकाला कि प्रदेश से संस्थानों से 8वीं, 10वीं, और 12वीं की हो. मूल रूप से हिमाचली को इस शर्त में छूट मिलेगी. आउटसोर्स के आधार पर भी बाहरी लोगों की भर्ती न हो इस पर भी सोचा जा रहा है.
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