शिमला: ऐसे कर्मचारी और अधिकारी जो अपने गृह क्षेत्र में तैनात हैं, अब जल्द ही उनके ट्रांसफर होंगे. प्रदेश सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों की ट्रांसफर के लिए कंप्रिहेंसिव गाइडिंग प्रिंसिपल-2013 को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं. इसका उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर सरकार कार्रवाई करेगी. मुख्य सचिव की ओर से कार्मिक विभाग ने सभी सचिवों, विभाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, डीसी के साथ-साथ निगमों, बोर्डों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को इस बारे में आदेश जारी किए हैं.
हिमाचल में राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों के लिए कांप्रिहेंसिव गाइडिंग प्रिंसिपल-2013 लागू की गई है. इसके तहत 23 कैटेगरी के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके गृह क्षेत्रों क्षेत्रों में तैनात नहीं किया जा सकता. लेकिन, हिमाचल में बड़े स्तर पर कर्मचारियों और कई अधिकारियों को अपने गृह क्षेत्रों और साथ लगते क्षेत्रों में तैनाती दी गई है. सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने इसका कड़ा संज्ञान लिया है और इस बारे में कड़े आदेश जारी किए हैं. सरकार ने कहा है कि इन नियमों के उल्लंघन करने के मामले सामने आए हैं. ऐसे में अधिकारियों और विभाध्यक्षों से इस तरह की गई ट्रांसफर और एडजस्टमेंट को रोकने को कहा गया है.
नियमों का कड़ाई से पालन करने के आदेश: मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेशों में गया है कि ट्रांसफर के लिए लागू कांप्रिहेंसिव गाइडिंग प्रिंसिपल-2013 का कड़ाई से लागू करवाएं. जहां इन नियमों को रिलेक्स किया गया है, उसको कम्पीटेंट अथॉरिटी के ध्यान में लाया जाए. अधिकारियों से कहा गया है कि भविष्य में ट्रांसफर के इन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चत करें.
इन अधिकारियों-कर्मचारियों की गृह क्षेत्रों में नहीं की जा सकती तैनाती: हिमाचल में राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों के लिए कांप्रिहेंसिव गाइडिंग प्रिंसिंपल-2013 लागू है. इसके तहत 23 कैटेगरी के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके गृह क्षेत्रों में तैनात नहीं किया जा सकता. गृह जिलों, मंडलों, उप मंडलों, सर्कलों, रेजों के अलावा इनके लगती रेजों, ब्लाकों, बीटों में अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात नहीं की जा सकता.
इनमें आईएएस, एचएएस, एचपीएस, एचपी फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी, जिला स्तर के अधिकारी, एस्सिटेंट एक्साइज एंड टेक्सेशन कमिश्नर, ईटीओ, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर , पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई और जिला न्यायवादी व उप न्यायवादी को अपने गृह जिला में तैनात नहीं किया जा सकता. इसी तरह सहायक न्यायवादी, बीडीओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार को अपने गृह उपमंडल में तैनात नहीं किया जा सकता. विभिन्न विभागों के एसई यानी अधीक्षण अभियंताओं को गृह सर्कल, एक्सईन अधिशासी अभियंताओं को गृह मंडल में तैनाती नहीं दी जा सकती.
इसी तरह वन विभाग के रेंज ऑफिसर, डिप्टी रेंजर, कानूनगो, पटवारियों, पंचायत सचिवों, पंचायतों इंस्पेक्टरों की भी उनके गृह क्षेत्रों में नियुक्ति पर रोक है. इनके अलावा की-मैन, फिटर, टी-मेट, पंप आपरेटर, सुपरवाइजर, वर्क इंस्पेक्टर, रोड सुपरवाइजर और इनके समकक्ष अन्य कर्मचारियों के भी अपने गृह क्षेत्र में नियुक्ति पर नियमों के तहत रोक है. मगर इन नियमों का उल्लंघन कर बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी अपने गृह क्षेत्र में तैनात हैं. ऐसे में सरकार ने अब इस बारे में कड़े आदेश जारी किए हैं.
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