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25 मार्च के बाद अनुमति से ही होंगे आयोजन, 23 मार्च तक निपटाने होंगे मेले

कोरोना को लेकर नई एसओपी जारी हो गई है. रविवार को अवकाश के दिन राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में 23 मार्च के बाद मेलों का आयोजन नहीं होगा. अभी जो मेले चल रहे हैं, वे हर हाल में 23 मार्च तक निपटाने होंगे.

New SOP released regarding Corona
25 मार्च के बाद अनुमति से ही होंगे आयोजन
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Published : Mar 21, 2021, 8:11 PM IST

शिमलाः कोरोना को लेकर नई एसओपी जारी हो गयी हैं. रविवार को अवकाश के दिन राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में 23 मार्च के बाद मेलों का आयोजन नहीं होगा. अभी जो मेले चल रहे हैं, वे हर हाल में 23 मार्च तक निपटाने होंगे.

25 मार्च के बाद सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षण, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों और सार्वजनिक लंगर जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति से ही आयोजित किए जा सकेंगे. स्थानीय प्रशासन इस पर कड़ी नजर रखेगा, ताकि नियमों की अवहेलना न हो. इन कार्यक्रमों में कुल क्षमता के 50 फीसदी लोगों को ही आने की अनुमति होगी या ऐसे कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे.

पढ़ेंः लाहौल स्पीति: माइनस तापमान के बीच डॉ. मनोज ने अकेले ही लिए 5 हजार कोरोना सैंपल

नो मास्क-नो सर्विस

इंडोर कार्यक्रमों में क्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही आ सकेंगे. वहीं, नो मास्क-नो सर्विस के आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किए गए हैं. मास्क न पहनने वालों पर भी गंभीरता से कार्रवाई करने के लिए कहा गया है. बस, रेल और टैक्सी में बिना मास्क सफर करने की अनुमति दी जाएगी.

इसके अलावा अस्पतालों, मंदिरों, लंगर सभागारों, स्कूल-कॉलेज, सरकारी कार्यालयों, दुकानों, निजी कार्यालयों में बिना मास्क सेवाएं नहीं मिलेंगी. धाम, लंबर आदि में सेवाएं देने से पहले खाना बनाने और परोसने वाले स्टाफ को कोरोना टेस्ट करवाना होगा. बिना कोरोना टेस्ट और बंद परिसर/कमरे में लंगर लगाने पर रोक रहेगी. नए दिशा-निर्देशों को पंचायतों और शहरी नगर निकायों के साथ ही साझा किया जाएगा. इस दिशा-निर्देशों की अवहेलना पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ेंः हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय की आर्म्सडेल इमारत की बदलेंगी खिड़कियां, खर्च होंगे 1.43 करोड़

शिमलाः कोरोना को लेकर नई एसओपी जारी हो गयी हैं. रविवार को अवकाश के दिन राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में 23 मार्च के बाद मेलों का आयोजन नहीं होगा. अभी जो मेले चल रहे हैं, वे हर हाल में 23 मार्च तक निपटाने होंगे.

25 मार्च के बाद सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षण, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों और सार्वजनिक लंगर जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति से ही आयोजित किए जा सकेंगे. स्थानीय प्रशासन इस पर कड़ी नजर रखेगा, ताकि नियमों की अवहेलना न हो. इन कार्यक्रमों में कुल क्षमता के 50 फीसदी लोगों को ही आने की अनुमति होगी या ऐसे कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे.

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नो मास्क-नो सर्विस

इंडोर कार्यक्रमों में क्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही आ सकेंगे. वहीं, नो मास्क-नो सर्विस के आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किए गए हैं. मास्क न पहनने वालों पर भी गंभीरता से कार्रवाई करने के लिए कहा गया है. बस, रेल और टैक्सी में बिना मास्क सफर करने की अनुमति दी जाएगी.

इसके अलावा अस्पतालों, मंदिरों, लंगर सभागारों, स्कूल-कॉलेज, सरकारी कार्यालयों, दुकानों, निजी कार्यालयों में बिना मास्क सेवाएं नहीं मिलेंगी. धाम, लंबर आदि में सेवाएं देने से पहले खाना बनाने और परोसने वाले स्टाफ को कोरोना टेस्ट करवाना होगा. बिना कोरोना टेस्ट और बंद परिसर/कमरे में लंगर लगाने पर रोक रहेगी. नए दिशा-निर्देशों को पंचायतों और शहरी नगर निकायों के साथ ही साझा किया जाएगा. इस दिशा-निर्देशों की अवहेलना पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

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