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प्रवासी मजदूर और रेहड़ी फड़ी वालों को थाने में करवाना होगा पंजीकरण: DC शिमला - DC shimla news

जिला शिमला में प्रवासी मजदूरों और रेहड़ी फड़ी लगाने वालों को थाने में पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा. यदि कोई पंजीकरण नहीं करवाता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी. डीसी शिमला ने इसको लेकर सभी एसडीएम को निर्देश भी जारी कर दिए हैं.

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डीसी शिमला
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Published : Feb 1, 2021, 10:13 PM IST

शिमला: जिला में शिमला में प्रवासी मजदूरों और रेहड़ी फड़ी लगाने वालों को थाने में पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा. यदि कोई पंजीकरण नहीं करवाता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी. डीसी शिमला ने इसको लेकर सभी एसडीएम को निर्देश भी जारी कर दिए हैं.

डीसी आदित्य नेगी ने बताया कि शहर में सुरक्षा की दृष्टि से प्रवासी मजदूरों/रेहड़ी-फड़ी वालों को स्थानीय थाना प्रभारी से अपनी पहचान का पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा. साथ ही ठेकेदारों के पास कार्य कर रहे प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण का दायित्व उनके ऊपर होगा.

धारा-188 के तहत होगी कार्रवाई

डीसी आदित्या नेगी ने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर धारा-188 आईपीसी के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उन्होंने जिला के समस्त उपमण्डलाधिकारियों से आह्वान किया कि वे इन आदेशों के बारे में अपने संबंधित क्षेत्रों के लोगों को जागरूक करें.

पढ़ें: शिमला कालका ट्रैक पर आज से शुरू हुई 2 और स्पेशल ट्रेन, पहले दिन 3 यात्रियों ने किया सफर

शिमला: जिला में शिमला में प्रवासी मजदूरों और रेहड़ी फड़ी लगाने वालों को थाने में पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा. यदि कोई पंजीकरण नहीं करवाता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी. डीसी शिमला ने इसको लेकर सभी एसडीएम को निर्देश भी जारी कर दिए हैं.

डीसी आदित्य नेगी ने बताया कि शहर में सुरक्षा की दृष्टि से प्रवासी मजदूरों/रेहड़ी-फड़ी वालों को स्थानीय थाना प्रभारी से अपनी पहचान का पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा. साथ ही ठेकेदारों के पास कार्य कर रहे प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण का दायित्व उनके ऊपर होगा.

धारा-188 के तहत होगी कार्रवाई

डीसी आदित्या नेगी ने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर धारा-188 आईपीसी के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उन्होंने जिला के समस्त उपमण्डलाधिकारियों से आह्वान किया कि वे इन आदेशों के बारे में अपने संबंधित क्षेत्रों के लोगों को जागरूक करें.

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