मंडी: देव आस्था के नाम पर मंडी जिले की गाहर पंचायत में वृद्ध महिला को डायन बताकर मुंह पर कालिख पोतकर गांव में घुमाने के मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है. मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी और न्यायाधीश ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने इस मामले में आई खबरों पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से एक सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है.
मिली जानकारी के अनुसार मंडी जिला के सरकाघाट की गाहर पंचायत में वृद्ध महिला को डायन बताकर मुंह पर कालिख पोतकर गांव में घुमाने के मामले में पुलिस ने अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया है. इंसानियत को शर्मसार करने वाले इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों में 14 पुरुष और सात महिलाए हैं. इनमें दिवंगत गूर के दो बेटे और एक बेटी भी शामिल है.
शनिवार रात गिरफ्तार 17 लोगों को रविवार को एसडीएम कोर्ट सरकाघाट कोर्ट में पेश किया गया, जिन्हें तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया. सरकाघाट पुलिस ने 17 लोगों को शनिवार रात को गिरफ्तार कर लिया था. आरोपियों पर अभी तक धारा 147, 149, 452, 435, 355 और 427 लगाई गई हैं.
पुलिस की कार्रवाई पर देवता के कार-कारिंदे और अनुयायी भड़क गए थे. इस पर उन्होंने एलान कर दिया था कि वे भारी जनसमूह के साथ देवता के रथ को सरकाघाट थाने ले जाएंगे और पुलिस से अपने गूरों और अन्य आरोपियों को छुड़ा लेंगे. हंगामे की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने भी धारा 144 लगाने की तैयारी कर ली थी. जब लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने सरकाघाट आने का विचार बदल दिया और कहा कि देवता ने वहां जाने से इंकार कर दिया है. बाद में सभी अनुयायी मतेहड़ी में ही रुक गए.