शिमला: कोविड-19 के दृष्टिगत केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से संबंधित अफवाहों के कारण औद्योगिक क्षेत्र और आम जनता में भ्रांतियां फैल रही है. प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि फैक्ट्री में कर्मचारी के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा कानूनी कार्रवाई के तहत तीन महीने के लिए फैक्ट्री सील करने या मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कैद करने का कोई प्रावधान नहीं है.
प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता के मुताबिक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत बचाव कार्यों की पालना न करने की स्थिति में फैक्ट्री को दो दिन के लिए बंद किया जाए और केवल पूर्ण अनुपालना के बाद ही फिर से खोला जाए. उन्होंने कहा कि ऐसी अफवाहें तथ्यहीन है.
प्रवक्ता ने कहा कि दिशा-निर्देशों के अनुसार औद्योगिक और व्यवसायिक इकाइयों को कार्य स्थलों पर स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोटोकॉल और सामाजिक दूरी का पालन करना आवश्यक है. यह भी स्पष्ट किया गया है कि 15 अप्रैल, 2020 को जारी समेकित संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत पहले से दी गई छूट जारी रहेंगी, बशर्ते छूट वाली गतिविधि कंटेनमेंट जोन में शामिल हैं.
प्रवक्ता ने कहा कि 15 अप्रैल, 2020 से पहले कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में शामिल जिन उद्योगों को चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, उन्हें प्राधिकारियों से अलग से नई स्वीकृतियां प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है.