शिमला: बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक त्रिलोक जमवाल के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने विधायक सहित मुख्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 27 फरवरी तक जवाब तलब किया है. हाई कोर्ट के वेकेशन जज न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने प्रार्थी बंबर ठाकुर की चुनाव याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात यह आदेश दिए. बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव से जुड़ी मतगणना में 276 वोटों से विजयी भारतीय जनता पार्टी के विधायक त्रिलोक जमवाल के चुनाव को दूसरे नंबर पर रहे पूर्व विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी बंबर ठाकुर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी है.
बंबर ठाकुर ने 8 दिसम्बर को हुई मतगणना के दौरान पोस्टल ईवीएम और बैलेट पेपर की गिनती में धांधली का आरोप लगाया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती के दौरान सभी वैधानिक नियमों का उल्लंघन किया गया. बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार 1971 पोस्टल बैलेट पेपर प्राप्त हुए थे. प्रार्थी के अनुसार इनमें से 569 मत बिना कारण बताए रद्द कर दिए गए. अंततः उसे पोस्टल बैलेट से 735 मत प्राप्त हुए जबकि विजेता प्रत्याशी को 615 मत प्राप्त हुए.
इसके बाद प्रार्थी की ओर से पुनः मतगणना करवाने का आग्रह भी किया. रद्द घोषित किए गए मतों पर दुबारा गौर न करते हुए मनमर्जी से उन्हीं मतों को गिना गया जिन्हें चुनाव अधिकारी गिनना चाहते थे. प्रार्थी ने इन चुनावों में धांधली बरतने का आरोप भी लगाया है. प्रार्थी ने नियमानुसार पुनः मतगणना करवाने के पश्चात वास्तव में विजयी प्रत्याशी को विधायक घोषित करने की गुहार लगाई है.
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