शिमला: हिमाचल सरकार ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में महिलाओं को तीस फीसदी आरक्षण देने का निर्णय लिया है. शुक्रवार को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में कैबिनेट मीटिंग में कांस्टेबल के 1226 पदों को भरने के लिए संशोधित रूप में मंजूरी दी. इसके अलावा कई अन्य फैसले भी लिए गए. कैबिनेट में कृषि विकास अधिकारियों यानी एडीओ के चालीस पद भरने को स्वीकृति दी गई.
इसके अलावा होम गार्ड में हवलदार प्रशिक्षकों के 10 पद भी भरे जाएंगे. इसे भी मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज चमियाणा शिमला में नेफरोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर के दो पद, आईजीएमसी शिमला में ओर्थोपेडिक्स विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक पद और जिला मंडी के नेरचौक स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एसएलबीएसजीएमसीए) के ईएनटी विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक पद भरने का भी निर्णय लिया गया.
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मंत्रिमण्डल के निर्णय
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*मंत्रिमंडल की बैठक में पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पर 30 प्रतिशत महिला आरक्षण प्रदान करने का निर्णय।
*कांस्टेबल के 1226 पदों को भरने के लिए संशोधित स्वीकृति प्रदान।
*मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना में राज्य के प्रत्येक अनाथ को 27 वर्ष की आयु तक 4000 रुपये… pic.twitter.com/Fc2xCQcV1K
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— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) December 1, 2023
*मंत्रिमंडल की बैठक में पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पर 30 प्रतिशत महिला आरक्षण प्रदान करने का निर्णय।
*कांस्टेबल के 1226 पदों को भरने के लिए संशोधित स्वीकृति प्रदान।
*मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना में राज्य के प्रत्येक अनाथ को 27 वर्ष की आयु तक 4000 रुपये… pic.twitter.com/Fc2xCQcV1Kमंत्रिमण्डल के निर्णय
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*मंत्रिमंडल की बैठक में पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पर 30 प्रतिशत महिला आरक्षण प्रदान करने का निर्णय।
*कांस्टेबल के 1226 पदों को भरने के लिए संशोधित स्वीकृति प्रदान।
*मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना में राज्य के प्रत्येक अनाथ को 27 वर्ष की आयु तक 4000 रुपये… pic.twitter.com/Fc2xCQcV1K
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कैबिनेट के एक अन्य अहम निर्णय के अनुसार सरकार ने मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना में कुछ और प्रावधान जोडऩे को भी मंजूरी दी. नए प्रावधानों के तहत राज्य के प्रत्येक निराश्रित बच्चे को 27 साल की आयु तक 4000 रुपये प्रतिमाह जेब खर्च देने का फैसला लिया है. योजना शुरू होने के बाद अनाथ आश्रम संस्थान छोडऩे वाले ऐसे निराश्रित बच्चों को 2 लाख रुपये विवाह अनुदान देने का भी निर्णय लिया. ये अनुदान उन्हें भी मिलेगा, जिन्होंने योजना शुरू होने बाद विवाह किया. यह राशि एक बार ही देय होगी.
कैबिनेट मीटिंग में पूह से काजा तक के सीमावर्ती क्षेत्रों में बिजली सप्लाई के लिए 486.47 करोड़ रुपये की डीपीआर को मंजूरी दी गई. लाहौल-स्पीति जिला के स्पीति ब्लॉक और किन्नौर जिला के सीमावर्ती क्षेत्रों के 32 गांवों में बिजली ढांचा मजबूत करने के लिए 6.49 करोड़ रुपये की डीपीआर को भी मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के तहत प्रदेश में 40 नए शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर खोलने को स्वीकृति दी.
कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति-2019 व इसके संबंधित नियमों में संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान की. इसके अलावा हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड निगम लिमिटेड का जोन सृजित करने के साथ ही हमीरपुर में मुख्य अभियन्ता (ऑपरेशन) का कार्यालय स्थापित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई. कैबिनेट ने ग्रांट इन एड के उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) सरकार को भेजने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने को भी मंजूरी दी. सीएम सुखविंदर सिंह की अगुवाई में कैबिनेट में एक साल के कार्यकाल से जुड़े समारोह पर भी चर्चा की गई.