शिमला: राजधानी के टूटीकंडी इलाके में गर्मियों के सीजन के दौरान जंगल में आग लग गई थी. ये आग बालिका आश्रम तक पहुंच गई थी. इससे हुए नुकसान के मामले में हाईकोर्ट में हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को अदालत ने तलब किया है. सदस्य सचिव को 8 दिसंबर को हाईकोर्ट में पेश होना पड़ेगा. उल्लेखनीय है कि मई महीने की 2 तारीख को शिमला के टूटीकंडी के जंगल में लगी आग बालिका आश्रम तक पहुंच गई थी. उससे आश्रम को नुकसान हुआ था. तब वहां रहने वाली बच्चियों को सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट किया गया था. (Himachal Pradesh High Court)
इस मामले में हाईकोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट्स पर स्वत: संज्ञान लिया था. उस दौरान जंगल की आग जब बालिका आश्रम पहुंची थी तो धुआं बढ़ने से बच्चियों को सांस लेने में दिक्कत पेश आने लगी. उस समय अफरा-तफरी फैल गई और आग पर काबू पाने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए गए. समय पर आग काबू में आ गई और आश्रम में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ. तब छह साल तक की 20 बच्चियों को यूएस क्लब स्थित वर्किंग वुमन हॉस्टल में शिफ्ट किया गया था. वहीं, सत्तर बच्चियों को मशोबरा आश्रम में शिफ्ट किया गया. दमकल विभाग की टीम, पुलिस कर्मचारियों के अलावा स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने में मदद की. (case of fire in Balika Ashram Tutikandi) ( Balika Ashram Tutikandi)
आग इतनी भयानक थी कि पूरे शहर में धुआं फैल गया था. आश्रम तक आग पहुंचने का खतरा देखते हुए पुलिस व दमकल विभाग ने बालिका आश्रम से गैस सिलेंडर बाहर निकाल दिया था. इस मामले को विस्तार देते हुए हाईकोर्ट ने हर साल जंगलों में लगने वाली आग से पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर चिंता जताई थी. सरकार द्वारा जंगलों की आग से तुरंत निपटने के लिए कोई कारगर उपाय न होने पर भी कोर्ट ने संज्ञान लिया है. ( Secretary of Pollution Control Board)
फिलहाल हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई 8 दिसंबर को निर्धारित की है. इसी दिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को भी अदालत में पेश होना है. (Pollution Control Board Member Secretary) (Himachal High Court Judge)
ये भी पढ़ें: हाईकोर्ट ने खारिज की दोहरी फैमिली पेंशन की मांग, राज्य सरकार की पुन:अवलोकन याचिका मंजूर
ये भी पढ़ें: सड़कों के किनारे अतिक्रमण पर हाईकोर्ट की सख्ती, चार सप्ताह में निपटारा करने के आदेश