शिमला: हिमाचल मानसून सत्र में भू-राजस्व संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया है. अब प्रदेश में निर्धारित समय में राजस्व अधिकारियों को भूमि की निशानदेही और बंदोबस्त सहित अन्य कार्यों को करना होगा. अधिकारियों को एक निर्धारित समय अवधि के भीतर लोगों के कार्यों को निपटाने होंगे और अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो कार्रवाई होगी. विधेयक में प्रावधान किया गया है कि समय पर कार्य पूरा न करने वाले अधिकारियों की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट (एसीआर) में नेगेटिव रिमार्क दर्ज होंगे. इसके पारित होने के बाद संशोधित विधेयक में अब अधिकारियों को तकसीम (बंटवारा), मौत और निशानदेही आदि के कार्यों को अधिकतम 9 महीने के भीतर निपटाना पड़ेगा.
दरअसल, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश के राजस्व मामलों की लंबित संख्या पर गहन विचार-विमर्श करने के बाद ही सरकार ने इन मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए सरकार ने यह संशोधन लाया है. उन्होंने कहा कि विधेयक में इस संशोधन पर विचार करने के लिए सरकार ने आम लोगों की राय व सुझाव लेने के अलावा पांच कमेटियां भी बनाई थी. इसके बाद ही इसमें संशोधन लाया गया है.
राजस्व के हजारों मामले प्रदेश में लंबित: जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व संशोधन विधेयक के आने से राजस्व मामलों के निपटारे में तेजी आएगी. उन्होंने कहा कि कहा कि प्रदेश में इस समय निशानदेही के 27 हजार 127, बंदोबस्त के 22 हजार 786 और विभाजन के 25 हजार 705 मामले लंबित है. उन्होंने कहा कि लोगों के राजस्व संबंधी लंबे समय तक लंबित रहने के चलते लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा. यही वजह है कि सरकार ने विधेयक में सरकार ने लोगों के साथ न्याय की प्रक्रिया को तेज करने के लिए ही ये विधेयक लाया है. इसमें राजस्व अधिकारियों को अपना काम निपटाने के लिए 9 महीने का समय काफी है.
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भू-राजस्व कानून में संशोधन के लिए सरकार ने 6 बैठकें की हैं. उन्होंने कहा कि इस कानून में आजादी के 69 साल बाद संशोधन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस संशोधन को किसी व्यक्ति विशेष के हित्त को ध्यान में रखते हुए नहीं लाया गया है बल्कि इससे प्रदेश के लाखों लोगों को फायदा होगा. इसके कानून बन जाने से राजस्व विभाग की कार्य प्रणाली में सुधार होगा. उन्होंने कहा कि सरकार एक साल तक कानून में किए गए संशोधन के परिणाम देखेगी और अगर जरूरी हुआ तो इसमें आगे भी बदलाव किया जा सकता है.
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