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शिमला में होर्डिंग पर एसपी को हाईकोर्ट की फटकार, पुलिस ने कहा: दर्ज की तीन FIR

राजधानी शिमला में प्रतिबंधित माल रोड और अन्य स्थानों पर होर्डिंग लगाए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने शिमला की एसपी को फटकार (Himachal High Court reprimands SP) लगाई है. पूर्व में जेपी नड्डा के शिमला आगमन पर माल रोड और अन्य स्थानों पर होर्डिंग लगाए गए (Restricted areas in Shimla) थे. मामला हाईकोर्ट पहुंचा, तो अदालत ने सभी होर्डिंग हटाने के आदेश दिए थे. अब हाईकोर्ट ने अदालत में तलब की गई एसपी शिमला और नगर निगम शिमला के कमिश्नर को आदेश जारी किए हैं....पढ़ें पूरी खबर...

Himachal High Court
हिमाचल उच्च न्यायालय
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Published : Jun 1, 2022, 10:54 PM IST

शिमला: राजधानी शिमला में प्रतिबंधित माल रोड और अन्य स्थानों पर होर्डिंग लगाए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने शिमला की एसपी को फटकार (Himachal High Court reprimands SP) लगाई है. पूर्व में जेपी नड्डा के शिमला आगमन पर माल रोड और अन्य स्थानों पर होर्डिंग लगाए गए (Restricted areas in Shimla) थे. मामला हाईकोर्ट पहुंचा, तो अदालत ने सभी होर्डिंग हटाने के आदेश दिए थे. अब हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने अदालत में तलब की गई एसपी शिमला और नगर निगम शिमला के कमिश्नर को आदेश जारी किए हैं कि शहर से विज्ञापन और होर्डिंग तुरंत हटाए जाएं. साथ ही आदेश दिए हैं कि इसकी अनुपालना रिपोर्ट 16 जून तक शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को सौंपें.

बुधवार को अदालत में मामले पर हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एसपी शिमला को फटकार लगाई. उसके बाद शिमला पुलिस हरकत में आई और फिर से अदालत में हाजिर होकर बताया कि इस मामले को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ तीन एफआईआर दर्ज कर दी गई हैं. उल्लेखनीय है कि नगर निगम शिमला क्षेत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों के विज्ञापन व होर्डिंग लगाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने जनहित याचिका माना है.

न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि याचिका जनहित से जुड़ी है. अदालत ने याचिकाकर्ता की ओर से प्रतिवादी बनाए गए राजनैतिक दल को प्रतिवादियों की लिस्ट से हटाए जाने के आदेश दिए. एसपी शिमला की ओर से अदालत को बताया गया कि विज्ञापन होर्डिंग लगाए जाने पर अभी तक तीन एफआईआर दर्ज की गई है. इन मामलों में अभी जांच चल रही है. वहीं, नगर निगम शिमला के आयुक्त ने अदालत को बताया कि नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ नोटिस जारी किए जा रहे हैं.

ज्ञात रहे कि पूर्व में मई महीने में हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला क्षेत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों के विज्ञापन होर्डिंग को तुरंत हटाने के आदेश जारी किए थे. अदालत ने अपने आदेशों में कहा था कि कोई भी राजनीतिक दल या विज्ञापनकर्ता नियमों की अवहेलना कर विज्ञापन और होर्डिंग्स नहीं लगा सकता है. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के शिमला दौरे के दौरान उनकी पार्टी ने नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाकर रिज मैदान शिमला, ऑल इंडिया रेडियो परिसर (All India Radio shimla) के आसपास बड़े-बड़े विज्ञापन होर्डिंग्स लगाए थे. यह नगर निगम शिमला द्वारा बनाये गए नियमों के खिलाफ है.

नगर निगम शिमला के नियम 9 के मुताबिक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी (Indian Institute of Advanced Study shimla) से लेकर छोटा शिमला और माल रोड क्षेत्र में किसी भी तरह के होर्डिंग्स लगाने की मनाही है. इसी तरह से रिज मैदान पर भी होर्डिंग लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध है, लेकिन इस नियम की खुलेआम उल्लंघना की गई. इसी प्रकार विभिन्न सरकारी विभागों की ओर से इन क्षेत्रों में नियमों की अवहेलना करके विज्ञापन होर्डिंग लगाए गए हैं. अब इस मामले की सुनवाई 16 जून को होगी. यहां बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन पर भी शिमला (PM Modi shimla tour) में होर्डिंग लगे हैं. ऐसे में हाईकोर्ट में अगली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं.

शिमला: राजधानी शिमला में प्रतिबंधित माल रोड और अन्य स्थानों पर होर्डिंग लगाए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने शिमला की एसपी को फटकार (Himachal High Court reprimands SP) लगाई है. पूर्व में जेपी नड्डा के शिमला आगमन पर माल रोड और अन्य स्थानों पर होर्डिंग लगाए गए (Restricted areas in Shimla) थे. मामला हाईकोर्ट पहुंचा, तो अदालत ने सभी होर्डिंग हटाने के आदेश दिए थे. अब हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने अदालत में तलब की गई एसपी शिमला और नगर निगम शिमला के कमिश्नर को आदेश जारी किए हैं कि शहर से विज्ञापन और होर्डिंग तुरंत हटाए जाएं. साथ ही आदेश दिए हैं कि इसकी अनुपालना रिपोर्ट 16 जून तक शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को सौंपें.

बुधवार को अदालत में मामले पर हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एसपी शिमला को फटकार लगाई. उसके बाद शिमला पुलिस हरकत में आई और फिर से अदालत में हाजिर होकर बताया कि इस मामले को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ तीन एफआईआर दर्ज कर दी गई हैं. उल्लेखनीय है कि नगर निगम शिमला क्षेत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों के विज्ञापन व होर्डिंग लगाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने जनहित याचिका माना है.

न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि याचिका जनहित से जुड़ी है. अदालत ने याचिकाकर्ता की ओर से प्रतिवादी बनाए गए राजनैतिक दल को प्रतिवादियों की लिस्ट से हटाए जाने के आदेश दिए. एसपी शिमला की ओर से अदालत को बताया गया कि विज्ञापन होर्डिंग लगाए जाने पर अभी तक तीन एफआईआर दर्ज की गई है. इन मामलों में अभी जांच चल रही है. वहीं, नगर निगम शिमला के आयुक्त ने अदालत को बताया कि नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ नोटिस जारी किए जा रहे हैं.

ज्ञात रहे कि पूर्व में मई महीने में हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला क्षेत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों के विज्ञापन होर्डिंग को तुरंत हटाने के आदेश जारी किए थे. अदालत ने अपने आदेशों में कहा था कि कोई भी राजनीतिक दल या विज्ञापनकर्ता नियमों की अवहेलना कर विज्ञापन और होर्डिंग्स नहीं लगा सकता है. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के शिमला दौरे के दौरान उनकी पार्टी ने नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाकर रिज मैदान शिमला, ऑल इंडिया रेडियो परिसर (All India Radio shimla) के आसपास बड़े-बड़े विज्ञापन होर्डिंग्स लगाए थे. यह नगर निगम शिमला द्वारा बनाये गए नियमों के खिलाफ है.

नगर निगम शिमला के नियम 9 के मुताबिक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी (Indian Institute of Advanced Study shimla) से लेकर छोटा शिमला और माल रोड क्षेत्र में किसी भी तरह के होर्डिंग्स लगाने की मनाही है. इसी तरह से रिज मैदान पर भी होर्डिंग लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध है, लेकिन इस नियम की खुलेआम उल्लंघना की गई. इसी प्रकार विभिन्न सरकारी विभागों की ओर से इन क्षेत्रों में नियमों की अवहेलना करके विज्ञापन होर्डिंग लगाए गए हैं. अब इस मामले की सुनवाई 16 जून को होगी. यहां बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन पर भी शिमला (PM Modi shimla tour) में होर्डिंग लगे हैं. ऐसे में हाईकोर्ट में अगली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं.

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